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'लव जिहाद' पर रामेश्वर शर्मा सख्त, ये लव नहीं जिहाद है, बनाएंगे कठोर कानून

मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की शिकायतों के बाद सरकार सख्त हो गई है, इस मामले पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सरकार के इस फैसले के समर्थन में उतरे हैं..देखिए ETV BHARAT से बातचीत.....

Rameshwar Sharma's statement on Love Jihad
लव जिहाद पर रामेश्वर शर्मा का बयान

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Published : Nov 18, 2020, 12:54 PM IST

भोपाल। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की शिकायतों के बाद सरकार अब सख्त मूड में नजर आ रही है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की घोषणा के बाद अब इस मामले पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा सरकार के इस फैसले के समर्थन में उतरे हैं . प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि सरकार का यह फैसला बहुत उचित है और लव जिहाद पर सख्त कानून बने ताकि आने वाले समय में मध्यप्रदेश की कोई भी बहन बेटी सीता से रुबिया न बन पाए.

लव जिहाद पर रामेश्वर शर्मा का बयान

सीता को रुबिया नहीं बनने देंगे - रामेश्वर

लव जिहाद पर कानून को लेकर मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देते हुए कहा कि 'लव जिहाद पर सख्त कानून बनना चाहिए. हम चाहते हैं, कानून और भी ज्यादा सख्त हो ताकि लोगों के अंदर इस कानून का डर हो और कोई भी हमारी बहन बेटी का अपमान न कर सके'. शर्मा ने कहा 'लव जिहाद सिर्फ लव नहीं है बल्कि यह एक जिहाद है. जिसमें सीता को रूबिया बनाया जाता है सिर्फ हिंदू बहन बेटी को ही मुसलमान और ईसाई बनाने का यह षड्यंत्र है. कुछ लोगों को इसमें प्यार दिखता है. लेकिन वह इस प्यार के अंदर उस बेटी के दर्द को नहीं जानते जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है. मौजूदा समय में अब लव जिहाद को रोकना जरूरी हो गया है . यह समाज की आवश्यकता है और सरकार की भी. हिंदुस्तान में बेटियों का सम्मान होता है जैसे राम और कृष्ण के साथ सीता और सावित्री का सम्मान किया जाता है, वैसे ही हम बेटियों का सम्मान करते हैं और यदि बेटी का अपमान किया गया तो इस अपमान में सभी जलेंगे.

लव जिहाद कानून में 10 साल की हो सजा-शर्मा

लव जिहाद कानून के तहत सजा को लेकर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि 'हम चाहते हैं कि सजा और ही ज्यादा कठोर और सख्त हो ,ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरीके की हरकत न कर पाए. मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 7 साल तक की सजा में 60 दिन में जमानत हो जाती है. जिससे आरोपी आसानी से छूट जाता है. हम सरकार से मांग करते हैं कि सजा और सख्त हो और, यह सजा 10 साल से ऊपर की जाए ताकि इस तरीके के अपराधियों में दहशत आए, जैसे कि सरकार की मंशा है और हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों में हाईकोर्ट से नीचे कोई अदालत जमानत ना दें ताकि अपराधियों के अंदर खौफ पैदा हो.'

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद अब आने वाले विधानसभा सत्र में इस पर कानून लाया जाएगा, ताकि मध्य प्रदेश में पिछले सालों में बढ़ रही लव जिहाद की शिकायतों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके. अब देखना यही होगा कि आने वाले विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार इस कानून पर क्या काम करती है.

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