भोपाल(Bhopal)।प्रदेश सरकार ने मूंग और चना दाल को छोड़कर अन्य सभी साबुत या दली हुई छिलका सहित और छिलका रहित दालों पर स्टॉक लिमिट तय की है.थोक विक्रेता के लिए स्टॉक लिमिट 500 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिए 5 मीट्रिक टन तय की गई है. मिलर के लिए स्टॉक सीमा पिछले 6 माह के उत्पादन और वार्षिक उत्पादन क्षमता 50% तक तय की गई है.आयात के मामलों में दालों की स्टॉक सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.विभाग के पोर्टल पर दालों के स्टोर की घोषणा की गई हो तो इस घोषणा के बाद व्यापारी दी हुई लिमिट के आधार पर स्टॉक रख सकेंगे.
दालों की स्टॉक लिमिट हुई तय
जमाखोरी की आशंका के बीच मध्यप्रदेश में 500 मेट्रिक टन दाल के स्टॉक की मंजूरी मिल गई है. दाल जैसे अनाज और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार व्यापारियों द्वारा रखी जाने वाली वस्तुओं की स्टॉक की लिमिट कम करती है. लेकिन केंद्र सरकार ने 1 माह के भीतर ही यह स्टॉक लिमिट कम करने की बजाय इसे बढ़ा दिया और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे अपनाते हुए प्रदेश में थोक व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट 500 मीट्रिक टन और खुदरा व्यापारियों के लिए दाल की स्टॉक लिमिट 5 मीट्रिक टन तय कर दी गई है.
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