भोपाल। आगामी त्योहारों को देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत 30x45 फीट के ही पंडाल बनाए जा सकेंगे, साथ ही ऐसी जगह पंडाल बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी, जहां कम जगह हो या तंग रास्ता हो. गणेश चतुर्थी (New Guidelines for Ganesh Chaturthi) के आखिरी दिन गणेश मूर्ति के विसर्जन (Ganesh Chaturthi 2021) और चेहल्लुम में ताजिया दफ्नाने की भी गाइडलाइन गृह विभाग ने जारी की है. विसर्जन में अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि नाइट कर्फ्यू समेत अन्य प्रतिबंध भी पूर्व की तरह लागू रहेंगे. धार्मिक व सामाजिक जुलूस या चल समारोह निकालने पर भी प्रतिबंध लगा ही रहेगा.
Ganesh Chaturthi 2021: पंडाल-मूर्ति विसर्जन की नई गाइडलाइन जारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई - डाल की लंबाई-चौड़ाई तय
प्रदेश के गृह विभाग ने आगामी त्योहारों के बावत नई गाइडलाइन (New Guidelines for Ganesh Chaturthi) जारी कर दी है, जिसके तहत पंडाल की लंबाई-चौड़ाई से लेकर विसर्जन और स्थान भी तय किया गया है, गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ कलेक्टर धारा 144 के तहत कार्रवाई करेंगे.
सार्वजनिक नहीं होगा गणेश प्रतिमाओं और ताजिए का विसर्जन, प्रशासन ने लगाई रोक
प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए कहा गया है, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने इस बावत दो पेज का आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन के संबंध में 14 जुलाई व 19 जुलाई को कुछ छूट दी थी. नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी गई थी. इसके बाद 31 जुलाई, 10 अगस्त, 20 अगस्त और 1 सितंबर को प्रतिबंध जारी रखे गए हैं. रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. सख्ती नहीं होने पर देर रात तक बाजार खुल रहते हैं और लोग बेवजह घूमते नजर आ जाते हैं, जबकि सिनेमाघर-जिम भी आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है.
- गणेश मूर्तियां एवं ताजिए (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30x45 फीट रहेगा, ऐसी जगह झांकियां बनाई जा सकेंगी, जहां रास्ता चौड़ा हो, आसपास जगह हो, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके.
- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी और भी कई दिशानिर्देश हैं, जिनका पालन करना जरूरी है.
- मूर्ति और ताजियों का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति ही करेगी, इसमें अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे, इसके लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी.
- गृह विभाग की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संबंधित जिले के कलेक्टर धारा 144 के तहत कार्रवाई करेंगे. साथ ही जुलूस, पंडाल आदि के संबंध में अलग से परमिशन भी कलेक्टर ही देंगे.