मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

MP सरकार के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने किया नामंजूर, नाइट शिफ्ट में काम नहीं करेंगी महिलाएं

प्रदेश में विभिन्न कंपनियों में रात की शिफ्ट में काम करने को लेकर राज्य सरकार का आदेश अब लागू नहीं होगा. राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया है. जिसके बाद प्रदेश सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी की है. पढ़िए पूरी खबर..

GWALIOR
भोपाल

By

Published : Aug 27, 2020, 6:51 PM IST

भोपाल।मध्यप्रदेश में अब फैक्ट्रियों में महिलाएं नाइट शिफ्ट नहीं कर सकेंगी. महिलाओं को नाइट शिफ्ट कराने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के भेजे गए अध्यादेश को राष्ट्रपति ने नामंजूर कर दिया है. राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव लौटाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश की फैक्ट्रियों में महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति नहीं होगी. रात में काम करने को लेकर राज्य सरकार का आदेश भी अब लागू नहीं होगा.
मध्य प्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम के तहत महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को मंजूरी नहीं दी है. राज्य सरकार ने अध्यादेश की आपत्तियों को हटाकर नई अधिसूचना जारी कर दी है. नए नियम के तहत महिलाओं के लिए रात की शिफ्ट में काम करना अनिवार्य नहीं होगा.

मध्य प्रदेश सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करते हुए कुछ बदलाव किए थे. जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान भी था. इस पर केंद्र की आपत्ति थी कि महिलाओं को सुरक्षा कारणों से नाइट की शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद अब राष्ट्रपति ने भी अध्यादेश को वापस लौटा दिया है. जिसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधित अधिसूचना जारी की है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details