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आवश्यक वस्तुओं को लेकर जा रहे वाहनों को नहीं रोका जाएगा, PHQ ने जारी किए आदेश - एमपी कोरोना न्यूज

कोरोना वायरस को लेकर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन किया गया है. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं का परिवहन जारी है, लेकिन कई जिलों से इन वाहनों को रोके जाने की लगातार शिकायतें आ रही थीं. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय में आदेश जारी कर आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने वाले वाहनों को बिल्कुल भी नहीं रोके जाने के निर्देश दिए हैं.

PHQ issued
परिवहन को लेकर

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Published : Apr 9, 2020, 8:37 PM IST

भोपाल।कोरोना वायरस को लेकर मध्यप्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन किया गया है. इस दौरान आवश्यक वस्तुओं का परिवहन जारी है, लेकिन कई जिलों से इन वाहनों को रोके जाने की लगातार शिकायतें आ रही थीं. जिसके बाद पुलिस मुख्यालय में आदेश जारी कर आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने वाले वाहनों को बिल्कुल भी नहीं रोके जाने के निर्देश दिए हैं. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी कर कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन में लगे भरे और खाली वाहनों के लिए विशेष पुलिस व्यवस्था की जाए ताकि परिवहन बाधित ना हों.

परिवहन को लेकर

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मध्यप्रदेश के कई जिलों में टोटल लॉकडाउन का आदेश दिया गया है. जिलों की सीमाएं भी सील की गई हैं. ऐसे में आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. कई जिलों से शिकायत मिलने के बाद अब पुलिस मुख्यालय में इन वाहनों को बिल्कुल भी नहीं रोकने के आदेश सभी जिलों के एसपी को दिए हैं. इसके अलावा राज्य स्तरीय डायल 100 कंट्रोल रूम में विशेष व्यवस्था की गई है. जिसके तहत आवश्यक वस्तुओं के वाहन यदि प्रदेश में कहीं रूक जाते हैं, तो तत्काल वाहन चालक डायल 100 पर इसकी जानकारी दे सकते हैं और कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारी तत्काल संबंधित थाना और पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना देकर निराकरण कराएंगे.

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