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आरक्षण की नई शर्तः अगर आपके नाम है 1200 स्क्वायर फीट का मकान, तो हकदार नहीं

राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को लेकर नियम जारी कर दिए हैं. अगर अब नगर निगम सीमा में 1200 स्क्वायर फीट से बड़ा मकान है, तो सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा.

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वल्लभ भवन

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Published : Jun 29, 2021, 10:47 PM IST

भोपाल।नगर निगम सीमा में यदि 1200 स्क्वायर फीट से बड़ा मकान है, तो सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा. राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को लेकर नियम जारी कर दिए हैं. इस श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाता है.

यह शर्तें पूरी होने पर मिलेगा रिजर्वेशन
ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 10 फीसदी आरक्षण के लिए वही अभ्यर्थी पात्र माने जाएंगी, जिसके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से ज्यादा न हो. आय में सभी स्त्रोतों की आय शामिल होगी, जो वेतन, कृषि और व्यवसाय आदि से होगी.

आरक्षण के लिए यह नहीं होंगे पात्र

  • जिनके पास पांच एकड़ से ज्यादा भूमि हो, बशर्ते खसरे में तीन साल से लगातार भूमि बंजर, पथरीली, बीहड़ भूमि अंकित हो.
  • जिसके पास 1200 वर्ग फुट से अधिक का आवासीय मकान, फ्लैट नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो.
  • जिसके पास नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान या फ्लैट हो.
  • नगर परिषद क्षेत्र में जिसके पास 1800 वर्गफुट से अधिक का आवासीय मकान या फ्लैट हो.

केन्द्र सरकार के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के लिए नियम
केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों में एडमिशन या नौकरी के लिए यदि अभ्यर्थी के पास पांच एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि है, तो वह इसके पात्र नहीं होंगे. इसके अलावा एक हजार वर्ग फुट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर पालिका में 900 वर्ग फीट या उससे बड़ा आवासीय भूखंड न हो.

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15 दिन में बनेगा प्रमाण पत्र
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र तहसीलदार और इससे उच्च श्रेणी के अधिकारी जारी करेंगे. प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 15 दिन निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए समग्र आईडी, लैंड/प्लाॅट/फ्लैट/हाउस के रजिस्ट्री के पेपर देना होगा. इसके अलावा भूमि स्वामी होने पर खसरा-बी 1 देना होगा. वहीं फाॅर्म-16, इनकम टेक्स रिटर्न, पे स्लिप और स्व घोषित प्रमाण पत्र भी देना होगा.

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