भोपाल। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान राजधानी भोपाल में विदेश से आए जमातियों को नियमों का उल्लंघन करने, संक्रमण फैलाने सहित अपनी मौजूदगी की जानकारी प्रशासन को नहीं देने के चलते गिरफ्तार किया गया था. जिला न्यायालय ने ऐसे 10 जमातियों को सजा सुनाई है. साथ ही इन सभी पर जुर्माना भी लगाया है.
जेएमएफसी कोर्ट में न्यायाधीश स्नेहा सिंह ने तंजानिया के 4, दक्षिण अफ्रीका के 2 और सियारा लियोन के 1 जमाती सहित 10 व्यक्तियों को भादंवि, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी विषयक अधिनियम के तहत कोर्ट की कार्रवाई समाप्त होने तक कारावास में सजा काटने सहित 5500 रुपये जुर्माना भी लगाया है. शासन की ओर से अभियोजन का संचालन वरिष्ठ एडीपीओ आशीष त्यागी द्वारा किया गया.
मीडिया सेल प्रभारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्त मुबारका खालिद, कांसा फतेह अब्दुक अजीज कामरा, मुनीब खान, हारुब थुवेंन हमद, कोम्बो याहया जुमा, मोहम्मद परवेज, परवेज आलम शेख, मोहम्मद हारून मियां, सिंगानो और सोलोमस के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी. उन्होंने बताया कि शहर में कोरोना महामारी के प्रसार को निषेध किए जाने को लेकर शासन द्वारा जारी एडवाइजरी और जिला दंण्डाधिकारी द्वारा लागू धारा-144 के उल्लंघन करने पर इन सभी को गिरफ्तार किया गया था.
23 मार्च 2020 से 5 अप्रैल 2020 तक मोमनान मस्जिद छावनी मंगलवारा में ये सभी विदेशी रुके हुए थे. यह जानते हुए भी कि इस कार्य की वजह से कोरोना महामारी फैल सकती है. इसके बावजूद बिना किसी जानकारी के ये सभी लोग मस्जिद में मौजूद रहे. लगातार कई लोगों के संपर्क में भी आए. धार्मिक प्रयोजनों में भी लगातार सक्रिय रहे, जिसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई. हालांकि सजा पूरी करने और आर्थिक दंड भरने के बाद सभी विदेशी जमाती अपने देश लौट सकते हैं.