भोपाल:मध्यप्रदेश कैडर के IAS अधिकारी टी धर्मराव की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद उनके परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा दिए जाने के आदेश राजधानी की विशेष अदालत ने दिए हैं. यह मुआवजा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भुगतान करेगी. साल 2013 में 3 आईएएस अफसरों का परिवार लेह लद्दाख घूमने गया था. जहां सड़क दुर्घटना में आईएएस अधिकारी टी धर्माराव और उनकी पत्नी समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी.
तत्कालीन गृहमंत्री के ओएसडी और उनकी पत्नी को भी मुआवजा
दरअसल साल 2013 में तीन अफसरों का परिवार लेह लद्दाख घूमने गया था. जिसमें टी धर्मा राव अशोक अवस्थी और शिवेंद्र सिंह के परिवार शामिल थे. इस दौरान तीनों परिवार इनोवा कार में बैठकर लेह-खारदुंगला जा रहे थे. लेकिन कार चालक की लापरवाही से कार 300 फीट गहरी खाई में नीचे जा गिरी. जिसमें टी धर्मा राव उनकी पत्नी विद्या राव और कुमुद सिंह की मौत हो गई थी. इस दुर्घटना में सुरेंद्र सिंह अशोक अवस्थी और मंजरी अवस्थी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस मामले में मुआवजे को लेकर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद विशेष अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को टी धर्मा राव के परिजनों को एक करोड़ रुपए और अशोक अवस्थी और उनकी पत्नी को 8 लाख 81 हजार रुपए के भुगतान करने का आदेश दिया है. वहीं मृतक कुमुद सिंह के परिजनों को 5 लाख 57 हजार रुपए दिए जाने के आदेश दिए गए हैं.