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निजी स्कूलों को नवीनीकरण मान्यता के लिये मिली एक साल की छूट, कोरोना संकट को देखते हुए लिया गया निर्णय - कोरोना संकट

प्रदेश में जारी लॉक डाउन के चलते सरकार ने सभी अशासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता के लिए एक साल की छूट दे दी है. इन सभी संस्थाओं को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और 2011 में वर्णित आवश्यक मापदंडों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.

One year exemption for private schools to renew recognition
अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिये एक साल की छूट

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Published : May 23, 2020, 1:59 PM IST

भोपाल। प्रदेश में जारी लॉक डाउन की वजह से अशासकीय स्कूलों की मान्यता का मामला लंबित पड़ा हुआ है. जिसे लेकर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था. लेकिन मामला प्रकाश में आने के बाद राज्य शासन ने कोविड-19 के संक्रमण के चलते सभी अशासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता के लिए एक साल की छूट दे दी है.

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और 2011 के अन्तर्गत प्रदेश के संचालित ऐसे सभी अशासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, इन सभी विद्यालयों की मान्यता को 31 मार्च 2021 तक की समयावधि के लिए यथावत मान्य कर दिया गया है. ऐसी सभी संस्थाओं को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं 2011 में वर्णित विद्यालय संचालन के लिए आवश्यक मापदंडों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.

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