भोपाल। मध्यप्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शराब और भांग की दुकान सभी जगह आज खुल जाएंगी. शराब ठेकेदारों के दबाव को देखते हुए अब सरकार ने रेड जोन में भी शराब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है. आज से प्रदेश में सिर्फ कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी सभी जगह शराब की दुकान खोली जा सकेगी. यह आदेश देर जारी किया गया है.
वाणिज्यिक कर विभाग ने शराब को लेकर 19 मई को लगाए प्रतिबंधों को हटा लिया है. प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नई व्यवस्था के हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित करें. हालांकि शराब कारोबारी खपत के आधार पर एक्साइज ड्यूटी लेने और वार्षिक शुल्क 25 प्रतिशत कम करने की मांग को लेकर कुछ जगह दुकानें बंद रखे हुए हैं.
बता दें कि ग्रीन जोन में आदेश मिलने के बाद भी लाइसेंस फीस में राहत की मांग पर अड़े शराब कारोबारियों ने कई जगह दुकान नहीं खुलने दी थी. बताया जा रहा है कि प्रदेश में करीब 700 दुकानें अभी तक नहीं खुली है. जिसकी वजह से सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही थी. वाणिज्यिक कर विभाग ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा और देवास जिले के सभी नगरीय क्षेत्र व मंदसौर, नीमच , धार और कुक्षी नगर पालिका क्षेत्र में देशी-विदेशी शराब दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगाया था.
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई थी. लेकिन कारोबारियों ने सरकार द्वारा राहत की मांग को स्वीकार ना करने के कारण अपना विरोध दर्ज करा दिया था. जिसके बाद काफी दुकानें बंद कर दी गई थी. यही वजह है कि सरकार ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है.