भोपाल।क्लेम ट्रिब्यूनल खरगोन में दंगों के दौरान सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से नुकसान की दोगुनी राशि वसूल कर सकेगा. राशि नहीं देने वालों की संपत्ति कुर्क कर नीलामी की जाएगी और उससे नुकसान की वसूली होगी. इसमें ना सिर्फ निजी बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय के साथ ही सहकारी संस्थाओं की संपत्ति को पहुंचे नुकसान की भरपाई भी शामिल होगी. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड पारित कर नुकसान की वसूली संपत्ति नुकसान करने वाले व्यक्ति के साथ ही ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले कृतित्व को उकसाने वाले अथवा प्रेरित करने वाले व्यक्तियों से भी की जाएगी.
15 दिन के अंदर दंगाइयों से नुकसान की भरपाई :क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा मूल नुकसान का 2 गुना तक अवार्ड पारित किया जा सकेगा. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा अवार्ड पारित होने के 15 दिन के अंदर आरोपियों को नुकसान की भरपाई करनी होगी. समय सीमा में भरपाई ना करने पर ब्याज तथा आवेदनकर्ता को क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रकरण में हुए खर्च की वसूली के आदेश देने के भी अधिकार होंगे. यही नहीं 15 दिन में राशि जमा न करने पर क्लेम ट्रिब्यूनल जिला कलेक्टर को प्रमाण पत्र जारी करेगा और कलेक्टर भू राजस्व की तर्ज पर बकाया वसूली के लिए संबंधित की चल-अचल संपत्ति की कुर्की और नीलामी कर उक्त राशि की वसूली करेगा. क्लेम ट्रिब्यूनल को हर्जाना आवेदन करने के 3 माह के अंदर करना होगा. क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित नुकसान की वसूली के आदेश को सिर्फ उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकेगा. इसके लिए 90 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है.