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सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना, प्रशासन ने शुरु की कार्रवाई - Bhopal District Administration

भोपाल जिला प्रशासन ने लगातार लोगों की लापरवाही को देखते हुए अब बिना मास्क पहने निकले और सार्वजनिक स्थानों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं करने पर 100 और 500 का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं.

भोपाल
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Published : Jun 6, 2020, 10:31 AM IST

भोपाल| राजधानी में प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद भी कोरोना के पॉजिटिव केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछले 70 दिनों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोरोना के मरीजों में कमी नहीं आई है.

भोपाल जिले में अनलॉक 1.0 के तहत बाजार खोल दिए गए हैं, बाजार खुल जाने के बाद लोगों के द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है, लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं तो वहीं दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, इसे देखते हुए अब जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है.

1 जून से अनलॉक 1.0 की भी शुरुआत हुई थी, जिसके तहत राजधानी में भी बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई थी, हालांकि कुछ नियमों के तहत अलग-अलग दिन जिला प्रशासन ने अलग-अलग दुकानों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन राजधानी के अनेक क्षेत्रों में इस नियम का पालन ना करते हुए लोग सभी तरह की दुकानें खोलकर बैठे हैं. तो वहीं दूसरी ओर लोगों के द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, बेवजह लोगों को सड़कों पर घूमते देखा जा सकता है.

लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि सड़कों पर लोग बेफिक्र होकर बिना मास्क लगाए ही घूमते नजर आ रहे हैं, यहां तक कि अब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं, यही वजह है कि भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने सार्वजनिक स्थानों में मास्क ना पहनने पर 100 रुपए और सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन ना करने पर 500 रुपए का जुर्माना तय कर दिया है.

भोपाल कलेक्टर के द्वारा लोगों को हिदायत भी दी गई है कि अब इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके अलावा उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूकने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.

जिला कलेक्टर ने महामारी एक्ट के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए यह जुर्माना तय किया है, यह जुर्माना भोपाल जिले के सभी सर्किलों के एसडीएम, तहसीलदार, नगर निगम के उपायुक्त ,सहायक आयुक्त और सभी थानों के प्रभारी स्पॉट फाइन के रूप में लगा सकेंगे.

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