भोपाल। कोरोना के नए मामलों में लगातार हो रही कमी के चलते नाइट कर्फ्यू में राहत के आदेश जारी कर दिए गए हैं. नए आदेश के तहत अब नगरीय क्षेत्र में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा. ऐसे में अब लोगों को घंटे की और राहत दे दी गई है. अब दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिम और शॉपिंग मॉल रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.
नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की राहत
दरअसल, कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नाइट कर्फ्यू में 1 घंटे की राहत के साथ नए आदेश जारी किए हैं. ऐसे में अब जिले में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा. इस दौरान सभी प्रकार की दुकानें, निजी कार्यालय, रेस्टोरेंट, जिम, मॉल, और क्लब आदि रात 10 बजे तक ही खुलेंगे. इसके साथ ही जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है. ऐसे में अब प्रतिबंधों से छूट का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है. हालांकि नाईट कर्फ्यू अभी जारी रहेगा, लेकिन यह अब रात 11 बजे से प्रभावी होगा.
नगरी क्षेत्र में ही कोरोना कर्फ्यू के आदेश
नए आदेश में सिर्फ नगरी क्षेत्र में ही कोरोना कर्फ्यू जारी रखने के आदेश हैं. साथ ही विवाह समारोह में भी अधिकतम 100 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे. वहीं सिनेमा घरों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है. वहीं रेस्टोरेन्ट्स पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. इसके अलावा अंतिम संस्कार में 50 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है.