भोपाल। दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद सरकार ने निर्भया फंड बनाया था, निर्भया फंड के जरिए पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास का काम किया जाता है. यही नहीं उनके रहने खाने की व्यवस्था के साथ-साथ सहायता राशि भी दी जाती है.
- पीड़ित को ऐसे मिलता है मुआवजा
निर्भया फंड राज्य के गृह विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है, इसमें राज्य सेवा प्राधिकरण की मदद ली जाती है. इसके तहत पीड़ित को मुआवजे के लिए आवेदन करना होता है, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की मदद से पुलिस विभाग मामले का निपटारा करता है और उसके बाद मुआवजे को मंजूरी मिलती है, यह राशि सीधे पीड़ित के खाते में भेजी जाती है.
- वन स्टॉप सेंटर
यह जिला प्रशासन द्वारा संचालित होता है, प्रत्येक जिले में एक केंद्र होता है, जिसमें पीड़ित की काउंसलिंग, एफआईआर दर्ज कराने और यदि आवश्यक हो, तो सुरक्षित रहने के लिए आवास सहित सभी सहायता प्रदान की जाती है. इससे संबंधित निधि सीधे केंद्र सरकार द्वारा जिला प्रशासन को हस्तांतरित की जाती है.
- महिला हेल्प लाइन 181
यह हेल्प लाइन पहले गृह विभाग और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चलाई गई थी, इसे अब महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा सीएम हेल्प लाइन के साथ बैक एंड सर्विस के रूप में चलाया जा रहा है.
- महिला पुलिस वालंटियर
महिला पुलिस वालंटियर योजना भी बनाई जा रही है, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा. इस विंग में सभी महिलाएं ही होंगी, जो पीड़िता को न्याय दिलाने का काम करेंगी. साथ ही उनकी देख-रेख के साथ सुरक्षा करेंगी.