भोपाल| प्रदेश में जारी लॉक डाउन के बावजूद भी राज्य शासन ने राजस्व बढ़ोतरी के उद्देश्य से शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी शराब की दुकान है ज्यादातर जिलों में नहीं खोली जा रही हैं. वहीं दूसरी ओर राज्य शासन के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था उसे लेकर भी शराब कारोबारियों में विरोध था, यही वजह है कि अब शराब की दुकान खोले जाने के लिए कर राज्य शासन की ओर से नया समय निश्चित किया गया है, जिसके तहत सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक शराब की दुकानों का संचालन किया जा सकेगा. इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है.
आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि अब शराब और भांग की दुकान रात 9:00 बजे तक खुल सकती हैं, वाणिज्य कर विभाग ने रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किए जाने के मद्देनजर यह निर्णय लिया है, अभी सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक ही शराब की दुकानें खोली जाने की अनुमति दी गई थी.