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MP में कंटेनमेंट जोन की नई परिभाषा, समय-सीमा दोनों में कटौती

नए नियम के तहत कंटेनमेंट जोन के समय में कटौती की गई है. अब किसी इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर उसे सिर्फ 5 दिनों के लिए ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा.

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Published : Jun 24, 2020, 8:56 PM IST

भोपाल।प्रदेश सरकार अब कंटेनमेंट जोन को लेकर नए नियम लागू करने जा रही है. जिसके तहत कंटेनमेंट जोन के समय में कटौती की गई है. जिसके बाद अब किसी इलाके में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर उसे सिर्फ 5 दिनों के लिए ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा. अब तक ये समय 21 दिनों का होता था.

स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा

स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस प्रस्ताव के तहत कंटेनमेंट जोन की अवधि तो कम की जाएगी, साथ ही कंटेनमेंट जोन का विस्तार क्षेत्र में भी सीमित होगा. अभी तक किसी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर करीब 3500 लोग इस क्षेत्र में आते थे. नए नियम के तहत अब केवल संक्रमित व्यक्ति के घर के दाएं और बाएं एक-एक मकान को ही कंटेनमेंट जोन में लाया जाएगा. इस तरह इस जोन में महज 3 ही मकान आएंगे. जिसकी अवधि 5 दिन होगी.

आस-पास के दोनों मकानों के रहवासियों का पहले दिन टेस्ट होगा और इसके बाद पांचवे दिन फिर टेस्ट किया जाएगा. दोनों टेस्ट में रिपोर्ट निगेटिव आने पर कंटेनमेंट खोल दिया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि घनी बस्ती के संबंध में स्थानीय प्रशासन अपनी समझ के मुताबिक इसका फैसला करेगा. मंत्रालय में कोरोना संक्रमण की समीक्षा बैठक में इसका निर्णय लिया गया है.

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