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Published : Jun 13, 2020, 9:59 PM IST

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर का आदेश, अब हफ्ते में पांच दिन भोपाल में खुलेंगे बाजार

भोपाल में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने नए आदेश जारी किए हैं. अब हफ्ते के पांच दिन बाजार खुलेगा दो दिन नहीं. वहीं गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के लिए भी स्पॉट फाइन की राशि तय की है.

market will open only five days in a week
कलेक्टर ने कहा हफ्ते में सिर्फ पांच दिन खुलेंगे बाजार

भोपाल।देशभर में कोरोना अपना कहर लगातार बरपा रहा है. आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. वहीं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल भी कोरोना का हब बनता जा रहा है. लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं. भोपाल में कोरोना के 2082 मामले हैं जिनमें से 1432 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं वहीं 69 लोग इस खतरनाक संक्रमण से अपनी जान गवा चुके हैं.

अब हफ्ते में पांच दिन भोपाल में खुलेंगे बाजार

भोपाल में अनलॉक 1.0 में बाजारों को अलग-अलग दिन के हिसाब से खोला जा रहा था. बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए शहर के बाजारों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने के आदेश भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने जारी कर दिए हैं. अब सप्ताह में सिर्फ 5 दिन बाजारों को खोला जाएगा. वहीं शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे. वहीं जरूरत की सामाग्री जैसे दूध, सब्जी, मेडिकल सहित अति आवश्यक सेवाएं सातों दिन खुला करेंगी.

वहीं भोपाल के कंटेनमेंट क्षेत्रों को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं रहेगी. पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा. इसके साथ ही कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि मेडिकल स्टोर को छोड़कर अन्य सभी दुकानें रात को 8:30 बजे को बंद होंगे, जिससे रात 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा. कलेक्टर ने कहा है कि जिसने भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राहत के साथ-साथ गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. कलेक्टर ने एक और आदेश जारी करते हुए नियमों का पालन नहीं करने वालों पर स्पॉट फाइन की राशि तय की है. जहां मास्क न पहनने पर 100 रूपए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करने वालों पर 500, सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1000, क्वॉरेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर 2 हजार तक का स्पॉट फाइन कलेक्टर ने तय किया है.

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