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शादी की उम्र 21 साल के कानूनी पेंच से मुस्लिम समुदाय में हड़कंप, रोज हो रहे 100 रजिस्ट्रेशन

शादी की उम्र 21 साल के कानूनी पेंच से मुस्लिम समुदाय में हड़कंप (marriage of girls in bhopal masjid committee) मचा हुआ है. शादियों के सीजन में जब सिर्फ 10 से 15 रजिस्ट्रेशन होते हैं. वह रजिस्ट्रेशन 100 के पार जा रहे हैं.

marriage in mp
एमपी में शादी

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Published : Jan 3, 2022, 5:58 PM IST

भोपाल।केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम 21 साल किए जाने का कानून लाए जाने को लेकर संप्रदाय विशेष के लोगों में खासा गहमागहमी का माहौल है. राजधानी के मुस्लिम संप्रदाय के लोगों में इन दिनों शादियों (registration for marriage in bhopal) को लेकर हड़कंप मचा है. शादियों के सीजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों के अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर रोज 10 से 15 रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन इन दिनों यह आंकड़ा तकरीबन 100 के पार पहुंच रहा है. मस्जिद कमेटी के दफ्तर (age of girl marriage in bhopal) में शादी के जोड़ों के साथ परिवार के लोगों का हुजूम देखा जा सकता है.

क्या कहते हैं मसाजिद कमेटी सेक्रेटरी

सता रहा है डर, कहीं अटक न जाए शादी
राजधानी के मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच इस बात को लेकर डर सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने वाला कानून जल्द लागू हो जाए, तो उनकी लड़कियों की शादी रुक जाएगी. उन्हें अगले दो-तीन साल तक इंतजार करना पड़ सकता है. ऐसे में मुस्लिम लड़की-लड़कियों की शादी कराने के लिए सीधे मस्जिद कमेटी (marriage of girls in bhopal masjid committee) के दफ्तर पहुंच रहे हैं. कमेटी के दफ्तर में ही पंजीयन कराए हुए लड़की-लड़कियों का निकाह कराया जा रहा है. शनिवार को यहां पर 40 जोड़ों का निकाह कराया गया था. यह सिलसिला आज भी जारी रहा.

हफ्ते भर में 500 से अधिक का हुआ पंजीयन
मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी यासिर अराफात ने बताया कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक शादियों के सीजन के दौरान मस्जिद कमेटी में औसतन 10 से 15 लोग अपने लड़के-लड़कियों की शादी के लिए पंजीयन कराते थे, लेकिन नए कानून की आहट के चलते करीब 100 के करीब लोग रोज शादियों के लिए पंजीयन करा रहे हैं. पिछले एक हफ्ते में 500 से अधिक लड़के लड़कियों का पंजीयन यहां किया गया है.

भोपाल मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड का का दे रहे हवाला
शादी के लिए पंजीयन करा रहे लोगों के मुताबिक, मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड में 16 वर्ष से अधिक उम्र होने पर लड़कियों की शादी कराई जा सकती है. वे अपने लड़कियों का निकाह कराने यहां आ रहे हैं. हालांकि पहले यह निकाह मस्जिद में या फिर घर में ही होते थे, लेकिन इन दिनों निकाह मस्जिद कमेटी के दफ्तर में ही आनन-फानन में हो रहे हैं. मुस्लिम लॉ बोर्ड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उमर अली का कहना है कि लोगों को नए कानून से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि वे मुस्लिम लॉ बोर्ड के तहत ही शादियों का पंजीयन करा रहे हैं और निकाह किए जा रहे हैं.

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18 दिसंबर को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को 18 दिसंबर 2021 को मंजूरी दे दी है. यानी अब लड़कों की तरह ही लड़कियों की शादी की अधिकतम उम्र 21 साल होने जा रही है. मौजूदा सत्र में ही सरकार इस विधेयक को पेश करने जा रही है. सरकार बाल विवाह निषेध कानून स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी. उसके बाद लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 साल हो जाएगी.

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