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भोपाल में आज से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल, इन नियमों का पालन जरुरी - मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

देशभर में कोरोना कहर के बीच अनलॉक 5 के कई नियम आज से लागू हो गए हैं. इसके साथ ही लंबे इंतजार के बाद देशभर के साथ ही राजधानी भोपाल में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन सिंगल स्क्रीन फिलहाल बंद रहेंगे. इस दौरान नई फिल्में भी नहीं चलाई जाएंगी.

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Published : Oct 15, 2020, 7:47 AM IST

भोपाल। कोरोना महामारी की वजह से करीब 7 महीनों से बंद सिनेमाघर गुरुवार से एक बार फिर से खुलने जा रहे हैं. वही मनोरंजन पार्क और स्विमिंग पूल भी आज से पूरी तरह खुल जाएंगे, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा, ताकि संक्रमण का फैलाव ना हो सके. भोपाल में आज से मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे, लेकिन सिंगल स्क्रीन फिलहाल बंद रहेंगे. इस दौरान नई फिल्में भी नहीं चलाई जाएंगी. जिससे दर्शकों को थोड़ी निराशा हो सकती है, क्योंकि फिलहाल पुरानी फिल्मों का ही प्रसार दर्शकों के लिए किया जाएगा. बता दें कि भोपाल में 34 स्क्रीन हैं, जिसमें से 10 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर हैं तो वहीं पांच मल्टीप्लेक्स में 12 स्क्रीन हैं, इसके अलावा दो मिनीप्लेक्स में चार स्क्रीन हैं.

कलेक्टर ने जारी किए आदेश
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने गुरुवार 15 अक्टूबर से भोपाल जिले में शर्तो के साथ स्वीमिंग पूल,मनोरंजन पार्क और सिनेमाघर खोले जाने के आदेश जारी किए हैं. यह आदेश कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित रखने की दृष्टि से और भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है. फिलहाल सिनेमाघरों में पुरानी फिल्मों को ही दिखाया जाएगा. ऐसी स्थिति में मल्टीप्लेक्स संचालकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है. यही वजह है कि फिलहाल मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करना चाहते हैं.
कलेक्टर ने जारी किए आदेश

मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी लॉकडाउन अवधि के दौरान का जीएसटी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स कम करने के साथ ही सरकार से आर्थिक मदद चाहते हैं. उसके बाद ही वे सिनेमाघरों का संचालन शुरू करेंगे. हालांकि अभी तक मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई है. ऐसी स्थिति में गुरुवार को भले ही कलेक्टर के आदेश मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए दे दिए गए हो, लेकिन फिलहाल भोपाल में मल्टीप्लेक्स आम दर्शकों के लिए खुलना मुश्किल नजर आ रहा है.

भोपाल कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि धारा 144 में संशोधित आदेश में केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए स्विमिंग पूल 15 अक्टूबर 2020 से खोले जाने की अनुमति रहेगी, जिसके संबंध में युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी दिशा-निर्देश अनुसार गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी.

कंटेनमेंट जोन से बाहर सिनेमा घरों, थिएटर ,मल्टीप्लेक्स को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति रहेगी. भारत सरकार मंत्रालय सूचना और प्रौद्योगिकी द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को जारी एसओपी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

मनोरंजन, पार्क और ऐसे अन्य स्थानों जो केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर होने पर ही खोले जाने की रहेगी. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी एसओपी दिशा निर्देश अनुसार भी इन गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी.

सामाजिक, शैक्षणिक,खेल, मनोरंजन,सांस्कृतिक,धार्मिक, राजनीतिक कार्यों तथा अन्य समाजिक कार्यक्रमों को केवल कंटेंटमेंट ज़ोन के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ पहले ही अनुमति प्रदान की जा चुकी है. कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की सीमा से अधिक ऐसी सभाओं की अनुमति 15 अक्टूबर 2020 के बाद प्रदान की जाएगी.

बंद स्थलों में हाल की क्षमता से अधिकतम 200 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ अनुमति रहेगी. फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान , हैंडवाश और सेनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा.

खुले स्थानों में कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए लिखित अनुमति पृथक से संबंधित एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा.

राजनीतिक आयोजन के लिए आयोजकों को संबंधित एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को लिखित आवेदन करना आवश्यक होगा और आवेदन में कार्यक्रम की तिथि समय स्थान और संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा. आवेदन पत्रों पर कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी. जिसमें संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजक की होगी. साथ ही आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में संबंधित एसडीएम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध करानी होगी.

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