भोपाल।मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भोपाल जिले के दस सरकारी स्कूलों के परिसरों में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण करने के मामले को संज्ञान में लिया है. आयोग ने प्रमुख सचिव, मप्र शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर एक माह में जवाब मांगा है. इसके साथ ही भोपाल में बिना रजिस्ट्रेशन के और फर्जी मार्क के बोतल बंद पानी बेचने के मामले को संज्ञान में लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किराना दुकान के नाम पर करा रखा है और बोतल बंद पानी बिना किसी मार्क के बेच रहे हैं. इस मामले में आयोग ने प्रमुख सचिव, मप्र शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल तथा संचालक, संचालनालय खाद्य सुरक्षा/नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर की गई कार्रवाई के संबंध में एक माह में जवाब मांगा है.
हाईटेंशन लाइन से बच्चे की मौत :आयोग ने भोपाल शहर के निशातपुरा क्षेत्र में हाईटेंशन पावर लाइन की चपेट में आने से नौ साल के एक बच्चे शिवम अहिरवार की मौत हो जाने के मामले में संज्ञान लिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निशातपुरा भोपाल निवासी निजी काम करने वाले मालूम अहिरवार का पुत्र शिवम एक मई की शाम हो रही बारिश के दौरान घर की छत पर गया था. इसी दौरान वह हाईटेंशन पावर लाइन की चपेट में आ गया. एम्स अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. इस मामले में आयोग ने मुख्य प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बिजली कंपनी भोपाल से प्रकरण की जांच कराकर मृत बच्चे के वैध वारिसों को देय मुआवजा राशि के संबंध में एक माह में जवाब मांगा है.