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MP व्यापम केस में कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को 7 साल की सजा, आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में फर्जी तरीके से दिया था एग्जाम - देवेंद्र रघुवंशी को 7 साल की सजा

भोपाल में विशेष न्यायाधीश CBI नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ साक्षियों के कथन और पाए गए तथ्यों के आधार पर व्यापम केस में एक पुलिसकर्मी को 7 साल की सजा सुनाई है.

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एमपी व्यापम मामले में कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी

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Published : Jun 7, 2023, 10:30 AM IST

भोपाल।राजधानी में स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को एक मामले में व्यापम केस में एक पुलिसकर्मी को सजा सुनाई गई है. बताया जा रहा है कि कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को 7 साल की सजा सुनाई गई है. भोपाल जिला न्यायालय की CBI कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में देवेंद्र रघुवंशी सिलेक्ट हुआ था, इसके बाद देवेंद्र रघुवंशी ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की थी. STF की जांच में फर्जी नियुक्ति के पूरे मामले का खुलासा हुआ है. इसके बाद ये पूरा प्रकरण न्यायालय में सीबीआई कोर्ट में चल रहा था, जिसपर निर्णय देते हुए 7 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

साल्वर बैठाकर परीक्षा पास कराने का आरोप:भोपाल में विशेष न्यायाधीश सीबीआई नीतिराज सिंह सिसोदिया ने सुनवाई के दौरान विशेषज्ञ साक्षियों के कथन और पाए गए तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया. जिसके बाद कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को 7 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. देवेंद्र रघुवंशी नर्मदापुरम के कुमावड़ थाना स्टेशन रोड का रहने वाला है. व्यापम द्वारा आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 द्वितीय में आरक्षक के पद पर चयनित देवेन्द्र रघुवंशी के विरुद्ध साल्वर बैठाकर परीक्षा पास करने की शिकायत एसटीएफ भोपाल को प्राप्त हुई थी. इसी आधार पर कार्रवाई हुई है.

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कई मामले अभी भी पेंडिंग: घटना को सही पाकर इसे विवेचना में लेकर आरोपी के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए भोपाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. प्रकरण की विवचेना निरीक्षक सहर्ष यादव द्वारा की गई. एसटीएफ की ओर से माननीय न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई. व्यापम द्वारा 2013 में आयोजित की गई परीक्षा भर्ती कार्यक्रम को लेकर कई मामलों में अभी तक जिला न्यायालय के विशेष कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है.

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