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MP Unlock: 15 जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, शर्तों के साथ दी जा रही है ढील : CM शिवराज

सीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा. कोरोना कर्फ्यू अभी खत्म नहीं किया गया है सिर्फ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है.

Corona curfew to continue till June 15, relaxation is being given with conditions: CM Shivraj
15 जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, शर्तों के साथ दी जा रही है ढील : CM शिवराज

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Published : May 31, 2021, 8:16 PM IST

Updated : May 31, 2021, 9:13 PM IST

भोपाल। एक जून से मध्य प्रदेश अनलॉक हो रहा है. इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता के नाम संबोधन में कहा कि कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक लागू रहेगा. 1 जून से सिर्फ कर्फ्यू में ढील देने की शुरुआत की जा रही है. इस दौरान हर जिले, हर गांव के कोरोना के आंकड़ों पर पैनी नजर रखी जाएगी. बता दें कि 1 जून से प्रदेश में किस तरह से गतिविधियां शुरू होंगी. इसको लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है. अब हर रविवार प्रदेश में जनता कर्फ्यू रहेगा, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा. गांव को तीन जोन रेड, यलो और ग्रीन में बांटा गया है.

सीएम का जनता के नाम संबोधन

एमपी को अनलॉक करने की प्रक्रिया से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संबोधिन दिया है. इसमें सीएम ने जनता से कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने की मांग की है. सीएम ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, अगर गाइड लाइन का सख्ती से पालन नहीं किया तो हालात बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी. सीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा. कोरोना कर्फ्यू अभी खत्म नहीं किया गया है सिर्फ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है.

अब प्रदेश में संतोषजनक स्थिति: CM

जनता के नाम में संबोधन में सीएम ने बताया कि 24 घंटे में प्रदेश में 75 हजार के करीब टेस्ट किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 1205 पॉजिटिव केस सामने आए हैं. सीएम ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट 96 फीसदी पर पहुंच गया है. 30 जिलों में 10 से कम केस आए हैं. इंदौर, भोपाल में प्रयास जारी है. इस दौरान सीएम ने जनता को अनलॉक की गाइडलाइन की भी जानकारी दी. सीएम ने जनता से गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने की अपील भी की.

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1 जून से क्या होगा अनलॉक ?

  • सभी उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगे
  • उद्योग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी ID दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे
  • उद्योगों में कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं
  • अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज समेत बाकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं शुरू
  • पशु चिकित्सा अस्पताल भी चालू रहेंगे
  • केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान
  • किराना दुकान, फल और सब्जियां मिल सकेंगी
  • डेयरी, आटा चक्की, पशु आहार की दुकान पूरा दिन खुल सकेंगी
  • पेट्रोल-डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवा में पूरी छूट
  • सभी कृषि गतिविधियों को अनुमति होगी, कृषि उपज मंडी, खाद बीज कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी
  • बैंक बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे
  • प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और केबल ऑपरेशन को अनुमति
  • सार्वजनिक परिवहन निजी बस, ट्रेन के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देश के अनुसार हो सकेगा
  • ऑटो रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर और दो पैसेंजर यात्रा कर सकेंगे

यह सब बंद रहेगा

  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृति, धार्मिक आयोजन बंद
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थाएं बंद, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी
  • सिनेमाघर, स्विमिंग-पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, शॉपिंग-मॉल बंद
  • धार्मिक स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे
  • आवश्यक सेवा के ऑफिस छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों में 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों आ सकेंगे
  • अंतिम संस्कार के लिए 10 लोगों को अनुमति
  • विवाह के लिए 20 लोगों की अनुमति, अतिथियों के नामों की सूचना देनी होगी
  • पूरे रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा
  • किसी भी स्थान पर 6 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे

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मंत्री ने न्यू मार्केट में बनाए गोले

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के कई शहरों को एक जून से खोले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं. ऐसे में अनलॉक के दौरान नियमों का पालन आमजन को करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाना होगा. वहीं उन्होंने व्यापारियों को बताया कि जो भी लोग उनकी दुकान पर आएंगे, उन्हें दूरी पर ही खड़ा करें. सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करवाएं, जिससे संक्रमण काबू हो सकें. नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

'वैक्सीनेशन' दुकान खोलने का सर्टिफिकेट

'वैक्सीनेशन' दुकान खोलने का सर्टिफिकेट

अनलॉक से पहले एमपी में वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है. प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि ज्यादातर जिलों में 100 फीसदी टीकाकरण हो. होशंगाबाद समेत कई स्थानों पर जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में बनाए गए नियमों में एक नियम ये भी जोड़ा गया है कि उन्हीं दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति मिलेगी जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा. अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का मुख्य 100 फीसदी वैक्सीनेशन करना ही है.

अंतरराज्यीय बस सेवा पर 7 जून तक रोक

मध्य प्रदेश भले ही एक जून से अनलाॅक हो रहा है, लेकिन अंतरराज्यीय बस सेवा 7 जून तक संचालित नहीं होगी. मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है. मध्यप्रदेश से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच बस संचालन पर प्रतिबंध 7 जून तक और बढ़ा दिया गया है. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए पहले यह प्रतिबंध 31 मई तक के लिए किया गया था.

7 जून तक बस सेवा पर रोक

तीन जोन में बांटे गए गांव

कोरोना से बचाव के लिए गांव को तीन जोन में बांटा गया है. जहां एक्टिव केस नहीं वह ग्रीन जोन, जहां 4 या उससे कम एक्टिव केस हैं वह यलो जोन में रहेगा. इस दौरान ग्रीन और येलो गांव में शहरों के नियम लागू होंगे. वहीं जिन गांवों में एक्टिव केसेस 5 या उससे अधिक हैं, उन्हें रेड जोन में रखा गया है, यहां सारे प्रतिबंध रहेंगे.

पॉजिटिविटी रेट के आधार पर फैसला

जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5 फीसदी से ज्यादा होगी, वहां कुल दुकानों में से 25% दुकानें शुरुआत में खोली जाएगी. यह दुकानें शाम 6 बजे तक ही खोली जा सकेंगी. हालांकि दुकान जल्दी खोलने पर प्रतिबंध नहीं होगा. वहीं जहां साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से कम है, वहां पर 50% से अधिक दुकान खोली जा सकेंगी. यहां सामान्य समय अनुसार दुकान खुल सकेंगी. वहीं जहां संक्रमण 5% से अधिक है, वहां दफ्तरों में 50% उपस्थिति रहेगी. जबकि 5% से कम वाली जगहों में 100% उपस्थिति रह सकती है.

Last Updated : May 31, 2021, 9:13 PM IST

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