भोपाल। एक जून से मध्य प्रदेश अनलॉक हो रहा है. इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनता के नाम संबोधन में कहा कि कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक लागू रहेगा. 1 जून से सिर्फ कर्फ्यू में ढील देने की शुरुआत की जा रही है. इस दौरान हर जिले, हर गांव के कोरोना के आंकड़ों पर पैनी नजर रखी जाएगी. बता दें कि 1 जून से प्रदेश में किस तरह से गतिविधियां शुरू होंगी. इसको लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है. अब हर रविवार प्रदेश में जनता कर्फ्यू रहेगा, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा. गांव को तीन जोन रेड, यलो और ग्रीन में बांटा गया है.
सीएम का जनता के नाम संबोधन
एमपी को अनलॉक करने की प्रक्रिया से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता के नाम संबोधिन दिया है. इसमें सीएम ने जनता से कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने की मांग की है. सीएम ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, अगर गाइड लाइन का सख्ती से पालन नहीं किया तो हालात बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी. सीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा. कोरोना कर्फ्यू अभी खत्म नहीं किया गया है सिर्फ कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है.
अब प्रदेश में संतोषजनक स्थिति: CM
जनता के नाम में संबोधन में सीएम ने बताया कि 24 घंटे में प्रदेश में 75 हजार के करीब टेस्ट किए गए हैं, जिसमें सिर्फ 1205 पॉजिटिव केस सामने आए हैं. सीएम ने बताया कि प्रदेश में रिकवरी रेट 96 फीसदी पर पहुंच गया है. 30 जिलों में 10 से कम केस आए हैं. इंदौर, भोपाल में प्रयास जारी है. इस दौरान सीएम ने जनता को अनलॉक की गाइडलाइन की भी जानकारी दी. सीएम ने जनता से गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने की अपील भी की.
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1 जून से क्या होगा अनलॉक ?
- सभी उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगे
- उद्योग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी ID दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे
- उद्योगों में कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं
- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज समेत बाकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं शुरू
- पशु चिकित्सा अस्पताल भी चालू रहेंगे
- केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान
- किराना दुकान, फल और सब्जियां मिल सकेंगी
- डेयरी, आटा चक्की, पशु आहार की दुकान पूरा दिन खुल सकेंगी
- पेट्रोल-डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवा में पूरी छूट
- सभी कृषि गतिविधियों को अनुमति होगी, कृषि उपज मंडी, खाद बीज कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी
- बैंक बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और केबल ऑपरेशन को अनुमति
- सार्वजनिक परिवहन निजी बस, ट्रेन के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देश के अनुसार हो सकेगा
- ऑटो रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर और दो पैसेंजर यात्रा कर सकेंगे
यह सब बंद रहेगा
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृति, धार्मिक आयोजन बंद
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थाएं बंद, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी
- सिनेमाघर, स्विमिंग-पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, शॉपिंग-मॉल बंद
- धार्मिक स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे
- आवश्यक सेवा के ऑफिस छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों में 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों आ सकेंगे
- अंतिम संस्कार के लिए 10 लोगों को अनुमति
- विवाह के लिए 20 लोगों की अनुमति, अतिथियों के नामों की सूचना देनी होगी
- पूरे रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा
- किसी भी स्थान पर 6 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे
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