भोपाल। आमतौर पर थाने में शिकायत दर्ज कराने पर आवेदन पत्र पर साइन करके सील लगाकर दे दिया जाता है, लेकिन अब इस पर शिकायत नंबर भी दर्ज करना होगा, जिससे आवेदक शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी ले सकेंगे. मध्य प्रदेश सूचना आयोग ने मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी कर राज्य के सभी थाने में आने वाली हर शिकायत का व्यवस्थित रिकार्ड सुनिश्चित कर उन पर नंबर डालने के आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान आया मामला:राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह ने सतना के एक मामले की सुनवाई के दौरान इस संबंध में आदेश दिए हैं. सुनवाई में सतना जिले के रामपुर बाघेलन के कृष्णपाल सिंह ने बताया था कि उनके द्वारा की गई शिकायत पर जब कुछ माह बाद कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने आरटीआई से जानकारी मांगी थी, लेकिन जवाब में पुलिस ने बताया कि इस तरह की कोई शिकायत ही दर्ज नहीं की गई. सुनवाई के दौरान जांच में पाया गया कि पुलिस ने शिकायत की पाउती तो दी, लेकिन उसे जनरल डायरी में नहीं लिखा.