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फीस पर तकरार: कोर्ट जा सकते हैं प्राइवेट स्कूल, आज होगी एसोसिएशन की मीटिंग, सरकार ने सिर्फ tuition fees लेने की दी है इजाजत

निजी स्कूलों के बंद करने के अल्टीमेटम को दरकिनार करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल किए जाने के आदेश गुरुवार को जारी कर दिए है. यह आदेश उप सचिव केके द्विवेदी ने जारी किए है. साथ ही चेतावनी दी है कि जो स्कूलें फीस में वृद्धि करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई का जाएगी.

School Education Department
स्कूल शिक्षा विभाग

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Published : Jul 9, 2021, 2:29 AM IST

Updated : Jul 9, 2021, 12:31 PM IST

भोपाल।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे. निजी स्कूलों ने सीएम की इस घोषणा का विरोध शुरू कर दिया. प्राइवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल मध्य प्रदेश (Association of Unaided Private Schools Madhya Pradesh) ने 12 जुलाई से स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है. इस आदेश के खिलाफ स्कूल संचालक कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं. इसके लिए आज शाम 6:30 बजे कीलनदेव क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक होगी और आगे की रणनीति बनेगी.

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  • स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अनुपम चौकसे और वाइस प्रेसिडेंट विनीराज मोदी का कहना है कि प्रदेश में 20 हजार से अधिक प्राइवेट स्कूल हैं. यह सभी स्कूल मुख्यमंत्री की घोषणा का विरोध करते है. मुख्यमंत्री की घोषणा वापिस नहीं ली गई, तो 12 जुलाई से अनिश्चितकाल के लिए स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा. साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी बंद रहेगी. स्कूलों की इस चेतावनी के बाद गुरुवार को School Education Department की तरफ से भी निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने के आदेश जारी कर दिए है. साथ ही जिन स्कूलों ने बढ़ी हुई फीस ली है, उन छात्रों की आगामी ली जाने वाली फीस में एडजस्ट करना होगा.

Last Updated : Jul 9, 2021, 12:31 PM IST

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