भोपाल।मध्यप्रदेश में नक्सली हमले में आम व्यक्ति की मौत होने पर पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए और सुरक्षाकर्मी के शहीद होने पर उसके परिजन को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 को मंजूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में जिला पंचायत और जनपद सदस्यों का मानदेय 3 गुना करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई.
नक्सली के समर्पण करने पर मिलेगी राहत राशि:सरकार के प्रवक्ता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि नक्सली के आत्मसमर्पण को लेकर छत्तीसगढ़, तेलंगाना में पुर्नवास की योजना पहले से थी. इन सभी राज्यों की पॉलिसी को विचार कर मध्यप्रदेश में भी नक्सली के वापस मुख्यधारा में आने के लिए मध्यप्रदेश नक्सली आत्मसमर्पण पुनर्वास सह राहत नीति 2023 तैयार की गई, जिसे आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी.
क्या होगी मध्य प्रदेश की नक्सली सरेंडर पॉलिसी:
- इस नीति में तय किया गया है कि यदि कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो उसे गृह निर्माण के लिए डेढ लाख रुपए दिया जाएगा. यदि वह हथियार के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसे 10 हजार से 4.50 लाख तक की मदद दी जाएगी.
- विवाह हेतु 50 हजार रुपए, तात्कालिक राहत राशि के लिए 5 लाख रुपए या पहले से नक्सली पर घोषित राशि, अचल संपत्ति खरीदने के लिए 20 लाख रुपए और व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए डेढ़ लाख रुपए की राशि दी जाएगी.
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को आयुमान योजना सहित तमाम योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा.
- समर्पण करने वाला नक्सली यदि दूसरे नक्सली का एनकाउंटर कराता है, तो उसे IG और SP की अनुशंसा पर आरक्षक पद पर नियुक्ति दी जाएगी.
- नक्सली गतिविधि के कारण आमजन की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए, सुरक्षाकर्मी के परिवार को 20 लाख रुपए, शारीरिक अक्षमता होने पर 4 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है.
- यदि आमजन की नक्सली हमले में मृत्यु होती है, तो उसके परिजन को तृतीय या चतुर्थ श्रेणी पद पर नौकरी देने का भी प्रावधान किया गया है.