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मध्य प्रदेश में गोचर भूमि के बदले नियमः अब जमीन देने से पहले लेनी होगी अनुमति

मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने गोचर भूमि को लेकर नियम में बदलाव किए हैं. जिसके तहत प्रदेश में अब गोचर की भूमि देने से पहले अनुमति लेनी होगी.

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गोचर भूमि को लेकर नए नियम

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Published : Nov 29, 2021, 10:52 PM IST

भोपाल।मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) गायों को लेकर नए नियम बनाने जा रही है. जिसके तहत पंचायतों या फिर अन्य स्थानों में गोचर भूमि में विकास परियोजना के लिए अनुमति लेनी होगी.जिसका प्रस्ताव मध्य प्रदेश गौ पालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के पास जाएगा.

गोचर भूमि देने से पहले लेने होगी अनुमति

प्रदेश में गोचर के लिए उपयोग की जाने वाली किसी भी सरकारी भूमि को अब विकास परियोजना के लिए देने से पहले अनुमति लेनी होगी. इसके लिए प्रस्ताव मध्य प्रदेश गौ पालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड (MP Cow Husbandry and Animal Promotion Board) के पास जाएगा. इसकी सहमति मिलने के बाद ही जमीन आवंटन के संबंध में फैसला लिया जाएगा. इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि गायों के लिए घास के मैदान आसानी से उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है. अगर गोचर की भूमि विकास परियोजना के लिए अति आवश्यक है तो उसे देने से पहले बोर्ड से सहमति लेनी जरूरी होगी. इसके बाद ही विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी.
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जबलपुर में बनेगा गायों के लिए वन विहार
मुख्यमंत्री ने ये भी तय किया गया कि बंद किए गए आठ गौ-सदनों को फिर से प्रारंभ किए जाएंगे। जबलपुर जिले के गंगई वीर में सरकार की 530 एकड़ जमीन उपलब्ध है। यहां पर गायों के लिए वन विहार बनाकर दो हजार गायों को आश्रय दिया जाएगा. बजट में गायों के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रविधान भी किया है.

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