भोपाल। मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें कोरोना के संदिग्धों या पॉजिटिव और सामान्य मरीजों को भी लक्षण के आधार पर कोविड-19 के लिए चुने हुए अस्पतालों में भर्ती कराने के आदेश दिए गए हैं.
आदेश में कहा गया है, ये देखने में आया है कि COVID 19 के संदिग्ध या पॉजिटिव व्यक्तियों को लक्षण के आधार पर तय किए गए कोविड-19 अस्पतालों में समय पर भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण गंभीर मरीजों को बहुत ही कम समय में डेडिकेटेड COVID 19 अस्पताल में गंभीर अवस्था में रेफर किया जा रहा है, जिसके चलते मरीज की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो रही है. मरीजों की हालत गंभीर न हो, इसलिए लक्षण के आधार पर जल्द से जल्द मरीज को कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती किया जाए.