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एमपी सरकार करेगी कैश ट्रांसपोर्टेशन नियमों में बदलाव, सुरक्षा एजेंसियों के लिए बनेंगे नए नियम

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बैंकों और ATM में नकदी के परिवहन में शामिल निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सरकार नए दिशा-निर्देश बनाएगी. उन्होंने कहा कि नकदी ले जाने वाले वाहनों की GPS के जरिए निगरानी की जाएगी साथ ही गाइडलाइन मे कई नए प्रावधान होंगे.

MP Cash Transportation Guidelines
एमपी में कैश ट्रांसपोर्टेशन नियमों में बदलाव

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Published : Apr 25, 2023, 5:54 PM IST

भोपाल(Agency-PTI).मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि बैंकों और ATM में नकदी के परिवहन में शामिल निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सरकार नए दिशा-निर्देश लेकर आएगी. उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि इस तरह के दिशा-निर्देश और गाइडलाइन नकदी ले जाने वाली वैन को लूट की घटनाओं से बचाने में मदद करेंगे. गृह मंत्री ने कहा कि कैश वैन्स की सुरक्षा के लिए केवल प्रशिक्षित कर्मियों को ही तैनात किया जा सकता है. इसके लिए राज्य सरकार निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नकदी के परिवहन के लिए बहुत जल्द दिशा-निर्देश जारी करेगी.

वाहनों की GPS से होगी ट्रैकिंग: गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निजी सुरक्षा एजेंसियों के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. ऐसी निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपने सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र पुलिस और प्रशासन के सामने प्रस्तुत करना होगा. साथ में मंत्री ने यह भी कहा कि नकदी ले जाने वाले वाहनों की जीपीएस के जरिए निगरानी की जाएगी ताकी उनका ताकी रीयल टाइम ट्रैकिंग हो सके. लूट की स्थिती में भी यह पुलिस और बैंक्स को जांच में मदद मिलेगी.

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विशेष रूप से डिजाइन किए वाहनों को होगी अनुमतिः नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नकद राशि ले जाने के पुराने वाहन बीते दिनों की बात हो जाएंगे. अब सिर्फ नए और विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाहनों में ही कैश परिवहन की अनुमति होगी. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये उपाय नकदी ले जाने वाली वैन की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और लूट की घटनाओं को रोकेंगे.

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