भोपाल।एक जून से मध्य प्रदेश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है. हालांकि प्रदेश के कुछ जिलों में पॉजिटविटी रेट अब भी ज्यादा है. जिस वजह से प्रशासन ने वहां पर अनलॉक नहीं करने का फैसला लिया है. लेकिन जहां पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से कम है, वहां जरूर ढील दी जाएगी. 1 जून से प्रदेश में किस तरह से गतिविधियां शुरू होंगी. इसको लेकर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई है. अब हर रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा. गांव को तीन जोन रेड, यलो और ग्रीन में बाटा गया है. तो आइए एक नजर डालते हैं कि 1 जून से जनता को आखिर क्या सुविधाएं मिल पाएंगी और क्या नहीं.
यह सब चालू रहेगा
- सभी उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगे
- उद्योग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी ID दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे
- उद्योगों में कच्चा माल, तैयार माल के आवागमन पर रोक नहीं
- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज समेत बाकी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं शुरू
- पशु चिकित्सा अस्पताल भी चालू रहेंगे
- केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान
- किराना दुकान, फल और सब्जियां मिल सकेंगी
- डेयरी, आटा चक्की, पशु आहार की दुकान पूरा दिन खुल सकेंगी
- पेट्रोल-डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवा में पूरी छूट
- सभी कृषि गतिविधियों को अनुमति होगी, कृषि उपज मंडी, खाद बीज कृषि यंत्र की दुकानें खुल सकेंगी
- बैंक बीमा कार्यालय एवं एटीएम चालू रहेंगे
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और केबल ऑपरेशन को अनुमति
- सार्वजनिक परिवहन निजी बस, ट्रेन के माध्यम से कोविड-19 के दिशा-निर्देश के अनुसार हो सकेगा
- ऑटो रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर और दो पैसेंजर यात्रा कर सकेंगे
यह सब बंद रहेगा
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृति, धार्मिक आयोजन बंद
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थाएं बंद, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी
- सिनेमाघर, स्विमिंग-पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, शॉपिंग-मॉल बंद
- धार्मिक स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे
- आवश्यक सेवा के ऑफिस छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों में 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों आ सकेंगे
- अंतिम संस्कार के लिए 10 लोगों को अनुमति
- विवाह के लिए 20 लोगों की अनुमति, अतिथियों के नामों की सूचना देनी होगी
- पूरे रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा, शनिवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा
- किसी भी स्थान पर 6 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकेंगे
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