भोपाल। जिस महिला कांस्टेबल को जेंडर चेंज कराने की अनुमति दी गई है. वह रतलाम जिले में पदस्थ है. गृह विभाग, एमपी शासन द्वारा सोमवार को जेंडर चेंज कराने की अनुमति का पत्र जारी किया गया है. इसके पहले साल 2021 में निवाड़ी जिले में पदस्थ महिला पुलिस कांस्टेबल को गृह विभाग, प्रदेश शासन ने जेंडर चेंज कराने की अनुमति दी थी. मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने बताया कि "जिस महिला कांस्टेबल को जेंडर चेंज की अनुमति दी गई है, वह लंबे समय से पुरुषों की भांति काम कर रही थी.
जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर: शासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार महिला कॉन्स्टेबल को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर (GENDER IDENTITY DESORDER) बताया गया था. इस डिसऑर्डर की बात जब सामने आई तो पुष्टि कराने के लिए मनोचिकित्सक (Psychiatrist) डॉ. राजीव शर्मा (Rajeev Sharma) नई दिल्ली द्वारा वेरिफाई कराया गया. उन्होंने जांच के बाद माना कि महिला को जेंडर चेंज कराने की अनुमति दी जाना चाहिए और उनकी तरफ से सहमति भी दी गई. उनकी सहमति के बाद एमपी शासन पुलिस विभाग ने इस बात की सहमति दे दी. यह मामला 2019 से चल रहा है. तब पहली बार महिला कांस्टेबल ने जेंडर चेंज कराने के लिए अनुमति मांगने का आवेदन दिया था. इस अनुमति के बाद कॉन्स्टेबल को महिला होने के आधार पर मिलने वाली सभी सुविधा व लाभ आगे से नहीं मिलेंगे.