भिंड में वाहनों पर रोक लगाने वाले कलेक्टर के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उठाया ये मुद्दा - Union Minister Ashwini Vaishnav
Ashwini Vaishnav Complain Against Bhind Collector: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्यप्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर भिंड कलेक्टर की शिकायत की है. उन्होंने आयोग से कहा कि कलेक्टर ने मतदान के दिन 17 नवंबर को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है, इससे मतदान में व्यवधान पड़ेगा. ऐसे में इस फैसले को वापस लिया जाये.
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की भिंड कलेक्टर की शिकायत
भोपाल।मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कलेक्टर ने विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन 17 नवंबर को वाहनों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है. इस फैसले के खिलाफ भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय रेल मंत्री व प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई.
भिंड कलेक्टर को हटाने की मांग:भाजपा ने भिंड कलेक्टर को हटाने की मांग की है. भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से भिंड जिला दंडाधिकारी द्वारा 17 नवंबर को मतदान के दिन जिले में वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने की शिकायत की है और भिंड जिला दंडाधिकारी के आदेश को निरस्त कराने की मांग के साथ उन्हें हटाकर नए अधिकारी को पदस्थ किए जाने की मांग की है.
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि अगर मध्य प्रदेश के किसी अन्य जिले में अधिकारियों द्वारा वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने संबंधी आदेश यदि जारी करते हैं, तो उन पर भी तत्काल रोक लगाई जाए.
17 नवंबर को सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक प्रतिबंध:मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है भिंड जिला कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा के मतदान दिवस 17 नवंबर को भिंड जिले में प्रातः सात बजे से शाम सात बजे तक दो पहिया वाहनों सहित समस्त प्रकार के वाहनों के संचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है.
निजी वाहनों के संचालन के संबंध में आयोग के निर्देश:भारत निर्वाचन आयोग के पत्र में मतदान दिवस पर निजी वाहनों के संचालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं कि निजी वाहनों का उपयोग वाहन मालिक निजी कार्यों के लिए कर सकते हैं, वाहनों का उपयोग चुनाव कार्य में नहीं किया जा सकता. वाहन मालिक निजी वाहनों का उपयोग अपने परिवार के लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कर सकता है, लेकिन मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में वाहन नहीं ले जा सकेगा.
भिंड जिला कलेक्टर का आदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत:आयोग के निर्देशों से स्पष्ट है कि निजी वाहनों का उपयोग मतदान के लिए भी किया जा सकेगा, किंतु भिंड जिला कलेक्टर का आदेश भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के विपरीत है. भिंड कलेक्टर के उक्त तुगलकी आदेश से स्पष्ट है कि 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के दिन मतदान में कठिनाई होगी.