MP Education News: RTE के तहत दाखिले की बढ़ी समय सीमा, अब 9 जुलाई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की तिथि को बढ़ा दिया गया है . पहले 30 जून तक यह तिथि निर्धारित की गई थी अब विद्यार्थी 9 जुलाई तक अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं.
आरटीई के तहत दाखिला
By
Published : Jul 1, 2021, 11:26 AM IST
|
Updated : Jul 1, 2021, 11:56 AM IST
भोपाल।Right To Education यानी शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में गैर-सरकारी स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 9 जुलाई 2021 तक कर दी गई है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जून 2021 से शुरू हुई थी और तब इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई थी. इस संबंध में आर.टी.ई (RTE) पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte Portal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया था.
कोरोना काल के चलते तारीख में तब्दीली की गई है और अब आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है .यानी 9 जुलाई तक बच्चों के माता-पिता ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं. जिसके बाद 10 जुलाई तक सत्यापन होगा और 16 जुलाई को लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा.
ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन
16 जुलाई से 26 जुलाई तक जिन बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटन (allotment) हुआ है वो अपना पिछला आवेदन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे. राज्य शिक्षा केंद्र ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं. मध्यप्रदेश में इस बार 30 जून तक 1 लाख 57 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. जिसमें से 1 लाख 13 बच्चों के फॉर्म अभी चेक हो चुके हैं.
इन जिलों में आरटीई के तहत सबसे ज्यादा आवेदन
शिक्षा के अधिकार के तहत इस बार सबसे ज्यादा आवेदन राजधानी भोपाल से प्राप्त हुआ है. वहीं इंदौर इस मामले में दूसरे नम्बर पर है.
जिला
संख्या
भोपाल
15000
इंदौर
12000
उज्जैन
7000
जबलपुर
4000
ग्वालियर
3700
कोरोना के चलते ऑनलाइन ही सम्पन्न होगी सभी प्रक्रिया
यह पूरी प्रक्रिया कोरोना के चलते ऑनलाइन ही की गई है. ऑनलाइन माध्यम से ही अभिभावकों ने आरटीई के तहत आवेदन किया है. इसके बाद स्कूलों का निर्धारण आवेदनकर्ता अपनी पसंद के अनुरूप करेंगे. जिसका परिणाम लॉटरी के जरिए निकाला जाएगा.
कोरोना प्रभावित बच्चों को प्राथमिकता
पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 16 जुलाई 2021 को किया जायेगा. इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस ने इस संबंध में समय-सारिणी (time table ) जारी कर दी है. इस दौरान उन्होंने बताया कि सभी ज़िला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को इस बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं. निर्देश और समय-सारिणी आर.टी.ई पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं.
ये हैं नियम
समय-सारिणी के अनुसार, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 9 जुलाई 2021 तक जमा कर पंजीयन कर सकते हैं.
फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा.
ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केन्द्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी (Registered Verifying Officer) से करवाना होगा.
आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस श्रेणी (Category) या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस कैटेगरी और निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा.
लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी.
कठिनाई हो तो यहां करें सम्पर्क
ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबधित विकासखंड के बीआरसी (खंड शिक्षा अधिकारी) कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है. एन.आई.सी. द्वारा 16 जुलाई 2021 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा. लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी. ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी. साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी दी जायेगी.
किसी आवेदक को आवेदन प्रारुप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हों, जहाँ सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के ज़िला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है.
आयु सीमा
नर्सरी, के.जी- 1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष
कक्षा-1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है.
प्रवेश के लिए दस्तावेज
आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाये.
वंचित समूह और कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,नि:शक्त जन का प्रमाण पत्र
राशन कार्ड/पात्रता पर्ची/समग्र पर्ची
ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड
पासपोर्ट/ड्राइविंग लायसेंस/बिजली बिल,पानी बिल
जन्म प्रमाणपत्र
आयु के संबंध में मूल प्रति दिखानी होगी. उससे मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जायेगा.
सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति से की जायेगी.
'नोशनल' होगी आवंटित क्लास
RTE के तहत पिछली बार कई सत्र 2020-21 में प्रवेश नहीं कर पाए थे. उनके लिए भी मौका है. आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिये पात्र थे, उन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके मद्देनजर जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये जायेंगे, उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी. सत्र 2020-21 के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदक/अभिभावक के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त सत्र में बच्चे को आवंटित कक्षा नोशनल (Notional) होगी. यानी प्रवेशित विद्यार्थी, वास्तविक रूप से प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा.