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Bhopal Drunk And Drive शराब पीकर गाड़ी चलाई लगा 1.31 करोड़ का जुर्माना, लाइसेंस भी निलंबित - भोपाल पुलिस ने चालानी कार्रवाई की

शासन और प्रशासन द्वारा लगातार शराब पीकर वाहन ना चलाने की अपील की जाती है, लेकिन लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती. लिहाजा आए दिन लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं और हादसे का शिकार होते हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने 1.31 करोड़ का जुर्माना लगाया है और लाइसेंस भी निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

Bhopal Drunk And Drive
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कार्रवाई

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Published : Nov 23, 2022, 7:39 PM IST

भोपाल। पुलिस की तमाम समझाइश के बाद भी वाहन चालन शराब पीकर वाहन चालने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है. शराब पीकर वाहन चलाने वालों से भोपाल पुलिस चालानी कार्रवाई के रूप में पिछले 8 माह में सवा करोड़ से ज्यादा की वसूली कर चुकी है. कोर्ट ने इन सभी वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

1511 लोगों के खिलाफ हुई कार्रवाई: शराब पीकर वाहन चलाने के दौरान होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार वाहन चालकों को समझाइश और चालानी कार्रवाई की जा रही है. भोपाल पुलिस के मुताबिक इस साल मार्च माह से लेकर अक्टूबर माह तक शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1511 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे. कोर्ट के द्वारा इन वाहन चालकों के खिलाफ 1 करोड़ 31 हजार 100 रुपए का जुर्माना लगाया है.

शराब पीकर गाड़ी चला रहे युवक पर लगा 16 हजार रुपये का जुर्माना

लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश: इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इन वाहन चालकों के कोर्ट ने लाइसेंस निलंबित करने के आदेश दिए हैं. परिवहन विभाग द्वारा इनमें से अभी तक 154 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं. ऐसे वाहन चालकों को सचेत किया गया है कि निलंबित लाइसेंस के साथ वाहन चलाते पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनके खिलाफ 15 हजार रुपए तक के जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है. गौरतलब है कि ट्रेफिक पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को समझाइश देती है, लेकिन इसके बाद भी लोग इसका उल्लंघन करने से बाज नहीं आते.

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