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CM ने तय की लॉकडाउन 4.0 की रूपरेखा, कोरोना काल में रेड-ग्रीन जोन में बंटा MP - सीएम शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लॉकडाउन 4.0 की रूपरेखा के बारे में बताया. सीएम ने कहा कि सभी कंटेनमेंट क्षेत्र में विशेष प्रतिबंध जारी रहेगा. केवल बहुत जरुरी गतिविधियों की अनुमति होगी.

shivraj singh chauhan
शिवराज सिंह चौहान

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Published : May 19, 2020, 3:50 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है, इसे ध्यान में रखते हुए बीती देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से रूबरू हुए. इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए लॉकडाउन 4.0 की रूपरेखा के बारे में बताया. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समय रहते ही कोरोना संकट को पहचाना, उसकी विकरालता समझी और उससे बचने की पुख्ता रणनीति बनाकर लागू की है. जिसके चलते हम कोरोना संकट को नियंत्रित कर पाने में सफल हुए हैं. मध्यप्रदेश में काफी हद तक कोरोना पर नियंत्रण पा लिया गया है, प्रदेश में लॉकडाउन 4 अलग ढंग व अलग स्वरूप में होगा. हमें जान के साथ जहान भी बचाना है.

लॉकडाउन 4.0 में इसे मिलेगी छूट

सीएम ने कहा कि जनता के अलावा सभी वर्ग और जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों से मिले सुझावों पर निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत सभी जिलों को दो जोन रेड व ग्रीन में बांटा गया है. सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेगा. कोरोना मरीजों के दोगुना होने की दर एक अप्रैल को 3 दिन थी, जोकि एक मई को बढ़कर 14 दिन हो गई. वर्तमान में ये दर 17.2 दिन है, जोकि जल्दी ही 20 दिन हो जाएगी. हमारी कोरोना स्वास्थ्य दर (रिकवरी रेट) एक मई को 19.3 प्रतिशत थी, जोकि 18 मई को बढ़कर 46 प्रतिशत से ज्यादा हो गई है. लेकिन अभी पूरी सावधानी और सतर्कता बरतने की जरुरत है.

कंटेन्मेंट एरिया में उद्योग नहीं होंगे संचालित

लॉकडाउन-4 के दौरान सभी कंटेनमेंट क्षेत्र में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे, बहुत जरुरी गतिविधियों के संचालन की अनुमति होगी. इस जोन के अंदर और बाहर लोगों का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा. केवल मेडिकल इमरजेंसी और जरुरी सामान-सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी. कंटेन्मेंट एरिया में उद्योग संचालित नहीं होंगे, इनके बाहर सभी जगहों पर उद्योग संचालित किये जा सकेंगे. सभी जोन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे. इन जोन में सामुदायिक कार्यक्रम सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे. सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल और धार्मिक सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों का आवागमन केवल जरुरी गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा. सार्वजनिक परिवहन की बसें अभी एक सप्ताह तक प्रतिबंधित रहेंगी.

रेड जोन की गतिविधियां

रेड जोन में मोहल्ले की दुकानें, स्टैंड अलोन दुकानें, रहवासी परिसर की दुकानें तथा बाजारों में स्थित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. ऑनलाइन शिक्षा चालू रहेगी. मेडिकल, पुलिस आवास, क्वारेंटाइन सेंटर, फंसे हुए लोगों के भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले होटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर संचालित कैंटीन, होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट के किचन, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्टेडियम (बिना दर्शकों के), सभी प्रकार का माल परिवहन, कार्गो मूवमेंट तथा उनके खाली वाहनों का मूवमेंट जारी रहेगा.

ये है जरूरी

सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, इन स्थानों पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, विवाह में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित रहेगा. दुकानों पर ग्राहकों के बीच दो गज की दूरी रखना अनिवार्य है तथा एक समय में दुकान पर 5 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे. सभी कार्यस्थलों के प्रवेश द्वार एवं प्रस्थान द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश और सैनिटाइजर की व्यवस्था, पूरे कार्य-स्थल पर नियमित सैनिटाइजेशन तथा लंच ब्रेक आदि में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी.

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