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एमपी में चालान कटने से नहीं कटेगी जेब, दूसरे राज्यों की समीक्षा के बाद लागू होगा प्रावधान - mp news

मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधनों को अलग-अलग तारीखों से लागू किया जायेगा. जुर्माने वाले सेक्शन को मध्यप्रदेश में दूसरे राज्यों की समीक्षा करने के बाद ही लागू किया जाएगाः ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेंद्र श्रीवास्तव

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Published : Sep 1, 2019, 8:57 PM IST

भोपाल।सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर फैली भ्रांतियों के बीच मध्यप्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार की तरफ से 63 सेक्शन को लागू किया गया है, जिसमें जुर्माने वाले सेक्शन को मध्यप्रदेश में लागू नहीं किया गया है, जबकि दूसरे राज्यों की समीक्षा करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा.

एमपी में चालान कटने से नहीं कटेगी जेब
कमिश्नर ने बताया कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं. मोटर व्हीकल एक्ट में किए गए संशोधनों को अलग-अलग तारीखों से लागू करना है. कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जिनमें नियमों में संशोधन किए जाने हैं. वे सेक्शन अभी लागू नहीं किए गए हैं, उनके लिए एक कमेटी बनाई गयी है.


जुर्माने वाले सेक्शन में राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह जुर्माने को लेकर अपना अलग नोटिफिकेशन लेकर आए कि किस धारा में कितना फाइन लगाया जाना है. इसके लिए दूसरे राज्य में की गई कार्रवाई का अध्ययन करेंगे, उसके हिसाब से जुर्माने की राशि तय कर मध्यप्रदेश में नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा.

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