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चुनावी सभाओं में अब 100 से ज्यादा लोग हो सकते हैं शामिल, इन नियमों का करना होगा पालन

उपचुनाव से पहले चुनावी सभाओं में 100 लोगों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है. अब चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुरानी गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क अनिवार्य रूप से लागू रहेंगे.

Home Minister Narottam Mishra
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा

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Published : Oct 8, 2020, 1:06 PM IST

Updated : Oct 8, 2020, 1:20 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले चुनावी सभाओं में 100 लोगों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है. अब चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकेंगे. इसकी जानकारी प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है. हालांकि इस दौरान पुराने गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क अनिवार्य रूप से लागू रहेंगे.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान

उपचुनाव से पहले सभी दल चुनाव प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं. कोरोना काल को देखते हुए केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की थी, जिसके तहत 100 से ज्यादा लोग एक स्थान पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. इस गाइडलाइन में संशोधन करते हुए अब चुनावी सभाओं में 100 लोगों की सीमा को समाप्त कर दिया गया है.

गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

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प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहना है कि अब चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कोरोना से बचाव के पूरे उपाय और केंद्र सरकार की गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

Last Updated : Oct 8, 2020, 1:20 PM IST

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