भोपाल।जनता के कथित पैरोकार कहे जाने वाले माननीय विधायकी के लिए फर्जीवाड़ा करने से भी पीछे नहीं रहे. (Mission MP 2023 Saal Chunavi Hai) सिंधिया का दामन थाम कांग्रेस से बीजेपी पहुंचे विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने विधायकी के लिए कई बार जातियां बदली. शिकायत हुई, मामला कोर्ट पहुंचा और ग्वालियर हाईकोर्ट ने उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया. कोर्ट ने अशोकनगर एसपी को फर्जी जाति प्रमाण बनवाने के मामले में विधायक पर प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
वेतन, भत्ते पर रोक:इधर उमा भारती के बड़े भाई हरबल सिंह लोधी के बेटे राहुल सिंह पहली बार खरगापुर विधानसभा सीट से 2018 में चुनकर आए, लेकिन निर्वाचन-पत्रों में जानकारी छिपाने के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है. मुरैना की सुमावली विधानसभा से विधायक ऐदल सिंह कंसाना सरकारी जमीन बेचने के मामले में उलझ गए. ग्वालियर कोर्ट ने विधायक अजब सिंह सहित अन्य लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई है. 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. नियम के हिसाब से देखते तो किसी विधायका को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर उसकी विधानसभा सदस्यता जाएगी. साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे. उधर विधानसभा ने कांग्रेस विधायक अजय सिंह कुशवाह और बीजेपी विधायक राहुल लोधी की सुविधाओं वेतन, भत्ते पर रोक लगा दी है.