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मंत्रालय में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के मसौदे पर बैठक खत्म, 10 साल की सजा का होगा प्रवधान

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Published : Nov 25, 2020, 11:23 AM IST

Updated : Nov 25, 2020, 2:07 PM IST

मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर अब सख्त कानून बनाने जा रही है. इसको लेकर मंत्रालय में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 को लेकर एक बैठक आयोजित हुई, बैठक में फैसला लिया गया है, कि ऐसे मामलों में 10 साल की कठोर सजा का प्रवाधान होगा

Bhopal
मंत्रालय में बैठक

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर अब सख्त कानून बनाने जा रही है. इसको लेकर मंत्रालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया. प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि प्रदेश में इस तरह के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है, जिस पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में फैसला लिया गया, कि ऐसे गंभीर मामलों में 10 साल की कठोर सजा का प्रावधान होगा. अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा और आने वाले सत्र में कानून बनाकर इसे अमल में लाया जाएगा.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा

कैबिनेट के बाद विधानसभा सत्र में लाएंगे प्रस्ताव - नरोत्तम

दरअसल पिछले कुछ समय से मध्यप्रदेश में लव जिहाद के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. जिसके बाद अब सरकार इस मामले में गंभीर नजर आ रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जेहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की घोषणा की थी. जिसके बाद से प्रदेश में लव जिहाद को लेकर आवाजें उठने लगी हैं, और इसी कड़ी में आज मंत्रालय में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 पर महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अब यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा और आने वाले दिसंबर में विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाकर कानून बनाया जाएगा, ताकि मध्यप्रदेश में किसी भी प्रकार से किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय न हो पाए. विधानसभा सत्र को लेकर गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 28, 29 और 30 दिसंबर को विधानसभा का सत्र है. जिसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी.

धर्म स्वतंत्रता अधिनियम कानून 2020 पर मिश्रा का बयान

धर्म स्वतंत्रता अधिनियम कानून 2020 को लेकर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 'हमने कई राज्यों का अध्ययन भी किया है उसके आधार पर ही इस कानून को प्रदेश की जनता के लिए लेकर आएंगे, साथ ही कानून में सजा का सख्त प्रावधान किया जाएगा, ताकि इस प्रकार के असामाजिक तत्व किसी भी बहन-बेटी के साथ अन्याय न कर पाए.

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Last Updated : Nov 25, 2020, 2:07 PM IST

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