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शनिवार-रविवार बंद रहेगा राजधानी का मार्केट, सख्ती से पालन कराने के आदेश जारी

भोपाल में पूर्व कलेक्टर तरुण पिथोड़े द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए अब शहर में शनिवार और रविवार को मार्केट पूरी तरह से बंद से रहेगा. वहीं भोपाल के नए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है.

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बंद रहेगा पूरा मार्केट

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Published : Jun 20, 2020, 8:06 AM IST

Updated : Jun 20, 2020, 8:30 AM IST

भोपाल।राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है. इसके बावजूद भी शहर में संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है. प्रदेश में अनलॉक 1.0 की शुरुआत के बाद राजधानी में भी अब पांच दिनों तक पूरा मार्केट खोला जा रहा है. इसके आदेश भी पूर्व में जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही पूर्व कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने व्यापारियों के साथ बैठक कर शनिवार और रविवार को मार्केट पूरी तरह से बंद किए जाने को लेकर चर्चा की थी और व्यापारियों की सहमति के बाद सप्ताह में शनिवार और रविवार को मार्केट बंद किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे.

13 जून को भोपाल के पूर्व कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शहर में इस नई व्यवस्था के आदेश जारी किए थे. भोपाल के नए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी इस व्यवस्था को वैसे ही जारी रखा है. हालांकि, पदभार ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने राजधानी में चल रहे संक्रमण की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है. साथ ही शनिवार और रविवार को मार्केट पूरी तरह से बंद किए जाने के आदेश का सख्ती से पालन कराने का अधिकारियों को निर्देश भी दिया है.

आदेश जारी होने के बाद यह पहला शनिवार और रविवार होने वाला है, जब शहर में बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. इन दो दिनों में केवल होटल-रेस्टॉरेंट, बेकरी और मिठाई दुकान संचालक सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे. हालांकि कंटेनमेंट एरिया से बाहर अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल दुकानें इन दो दिनों में पहले की तरह ही खुली रहेंगी और सामान बेच सकेंगी. इन दो दिनों में शहर में लोग अब बेवजह नहीं घूम सकेंगे. वहीं कोई भी व्यक्ति इन 2 दिनों में दो पहिया वाहन पर दो और चार पहिया वाहन पर चार लोगों को लेकर घूमता मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

खुली रहेंगी ये दुकानें

आवश्यक सेवा वाली दुकानें जैसे- मेडिकल स्टोर, किराना दुकान, सब्जी, फल, दूध, चिकन, मटन, फिश, पीडीएस दुकान और सैलून.

होम डिलीवरी होगी

होटल-रेस्टॉरेंट, बेकरी और मिठाई की दुकानों को इन दो दिनों के लिए होम डिलीवरी करने के आदेश जारी किए गए हैं.

Last Updated : Jun 20, 2020, 8:30 AM IST

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