भोपाल। मध्यप्रदेश में आज यानी 1 अप्रैल से काफी चीजें महंगी हो गई हैं. आज से टोल की दरें 7 फीसदी तक बढ़ गयी हैं. स्टेट हाइवे पर नेशनल हाइवे की तुलना में ज्यादा टोल टैक्स बढ़ा है. नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी.इसके अलावा अधिकांश कंपनियों ने चार पहिया वाहनों की कीमते भी बढ़ा दी हैं. इसके साथ ही राहत की बात ये है कि अब आयकर सीमा 7 लाख होने का फायदा वेतनभोगियों को होगा.
टोल की दरें बढ़ीं :1 अप्रैल से स्टेट हाइवे व नेशनल हाइवे की सड़कों पर टोल टैक्स 7 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है. भोपाल से जबलपुर, भोपाल-रायसेन-सागर रोड पर 2 से 5 फीसदी टोल टैक्स बढ़ाया गया है. टोल टैक्स बढ़ने से आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भोपाल से इंदौर चार पहिया वाहन से सफर कर रहे हैं तो अब 15 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे. इस तरह आने-जाने पर 30 रुपए टोल टैक्स देना पड़ेगा. बता दें कि भोपाल से देवास के बीच तीन टोल पड़ते हैं. यहां कार पर 137 रुपए लगते थे, लेकिन अब 147 रुपए चुकाने होंगे. इसके बाद देवास से इंदौर के बीच एक और टोल एनएचएआई का है. इसी प्रकार अभी भोपाल से ग्वालियर के बीच एनएचएआई के पांच टोल नाके हैं. इन पर अभी कार का टोल 6 सौ रुपए देना पड़ता है. लेकिन अब 40 रुपए की बढ़ोत्तरी हो गई है तो अब कार सवार को अब 640 रुपए देने पड़ेंगे. इसी प्रकार भोपाल से जबलपुर के बीच भी कुल चार टोल नाके पड़ते हैं. यहां कुल 320 रुपए चुकाने पड़ते हैं. लेकिन अब 16 रुपए और लगेंगे.
प्रॉपर्टी भी हुई महंगी :1 अप्रैल से कलेक्टर गाइडलाइन में भी बदलाव हुआ है. इसलिए प्रॉपर्टी खरीदना अब आपको महंगा पड़ेगा. भोपाल में 733 स्थानों पर 5 से 45 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है. इसी प्रकार का अंतर पूरे मध्यप्रदेश में हुआ है. किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने में अब आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. इसके अलावा इनकम टैक्स भरने वालों को काफी राहत मिली है. बजट के अनुसार आयकर छूट सीमा अब 7 लाख रुपए तक हो गई है. बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक थी. इसका मतलब यह है कि 7 लाख रुपए की आय तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.