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ई-टेंडर घोटाले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, सोरठिया वेल्जी पर फैसला बाकी

ई-टेंडर घोटाले के आरोपी मनीष खरे की जमानत अर्जी भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी है, घोटाले में मुख्य आरोपी कंपनी सोरठिया वेलजी रत्ना के मामले में अदालत आज फैसला सुना सकती है.

इओडब्ल्यू ऑफिस, भोपाल

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Published : Aug 10, 2019, 2:04 PM IST

भोपाल। ई-टेंडर घोटाले में मुख्य आरोपी कंपनी सोरठिया वेलजी रत्ना के मामले में भोपाल जिला अदालत आज फैसला सुना सकती है. वहीं ई-टेंडर के एक आरोपी मनीष खरे की जमानत अर्जी भोपाल कोर्ट ने खारिज कर दी है, इसके अलावा पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पूर्व निजी सहायक पांडे और अवस्थी की पत्नियों की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में 14 अगस्त को सुनवाई होगी.

ई टेंडर घोटाले के आरोपी मनीष की जमानत अर्जी नामंजूर

बड़ौदा की सोरठिया वेलजी रत्ना कंपनी ने टेंपरिंग के जरिए दो टेंडर हासिल किए थे, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी के मालिक हरेश सोरठिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर रखा है. ईओडब्ल्यू इस कंपनी के खिलाफ कोर्ट में चालान भी पेश कर चुका है. अब कंपनी के संचालकों ने भोपाल जिला अदालत में याचिका लगाई है कि उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट में तब्दील किया जाए, साथ ही उन्हें अग्रिम जमानत भी दी जाए. इस याचिका पर भोपाल जिला अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है जिस पर आज भोपाल कोर्ट फैसला सुना सकती है.

मनीष को नहीं मिली राहत
ई-टेंडर घोटाले में जेल गए एक आरोपी मनीष खरे ने भी भोपाल जिला अदालत में जमानत के लिए याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के दोनों निजी सहायक पांडे और अवस्थी की पत्नियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए अपने पतियों को निर्दोष बताया है और ईओडब्ल्यू की जांच पर सवाल खड़े किए हैं इसको लेकर भी 14 अगस्त को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

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