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MP Recovery Bill-2021 पर विधानसभा में आज होगी चर्चा, पत्थरबाजों के घरों से निकाले जाएंगे पत्थर: HM

मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021 (Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public Private Property and Recovery of Damage Bill-2021 will be discussed in assembly today) को बुधवार को गृह मंत्री ने विधानसभा में पटल पर रखा था, आज उस पर चर्चा होगी.

Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public Private Property and Recovery of Damage Act-2021
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक पर आज होगी चर्चा

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Published : Dec 23, 2021, 7:26 AM IST

Updated : Dec 23, 2021, 7:36 AM IST

भोपाल। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान खूब हंगामा हुआ, इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने जीएसटी से मध्यप्रदेश को मिलने वाले राजस्व के बारे में पूछा तो सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री बजट के फायदे गिनाने लगे. उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निजी-सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून बनाने वाले विधेयक को सदन के पटल पर रखा, जिस पर आज विधानसभा में चर्चा (Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public Private Property and Recovery of Damage Bill-2021 will be discussed in assembly today) होगी. मंत्री के अनुसार जो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पत्थर फेंकते हैं उनके घरों से पत्थर निकाले जाएंगे, उनको घर से बेघर किया जाएगा. इस विधयेक पर आज विधानसभा में चर्चा होनी है.

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले विधेयक पर आज होगी चर्चा

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वसूली विधयेक-2021 पर आज विधानसभा में होगी चर्चा

सदन में बुधवार को लंच के बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. इसके पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 19 हजार 71 करोड़ 94 लाख 49 हजार 645 रुपये का अनुपूरक बजट अनुमोदन के लिए रखा, जैसे ही अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा शुरु हुई तो कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत ने सवाल उठाया कि 19000 करोड़ का बजट 3 माह में कैसे खर्च होगा. अगला बजट सत्र मार्च में आ जाएगा. इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों और मंत्रियों ने इसकी जानकारी दी. नरोत्तम मिश्रा ने सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कानून बनाने वाला विधेयक पटल पर रखा. इस पर भरत मिश्रा ने कहा कि जो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो लोग आंदोलन में पत्थर फेंकते हैं, उनके घर से पत्थर निकाले जाएंगे, उनको घर से बेघर किया जाएगा.

ये है रिकवरी बिल-2021 के प्रावधान

कमजोर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को ही कर दिया बीमार

कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने हमीदिया अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत उठाया. पटवारी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की ये हालत है कि प्रदेश के कमजोर स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों को ही बीमार कर दिया है, वह बच्चों के संवेदनशील विषय पर बोल रहे हैं. पिछले दिनों राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जिस तरह नवजात बच्चों की मौत हुई, गहन चिकित्सा इकाई इसलिये बनाई गई कि शिशु मृत्यु दर घटे. इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब आता, उससे पहले सदन की कार्यवाही को पीठासीन अध्यक्ष ने अगले दिन तक के लिए मुल्तवी कर दिया.

ये है रिकवरी बिल-2021 के प्रावधान

क्या हैं रिकवरी बिल-2021 के प्रावधान?

मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021 (Madhya Pradesh Prevention of Damage to Public Private Property and Recovery of Damage Act-2021) को विधानसभा में पटल पर रखा जा चुका है, इस पर आज विधानसभा में चर्चा होगी. इस कानून के बन जाने के बाद विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सांप्रदायिक दंगे के दौरान शासकीय, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, इसके लिए उनकी संपत्ति को भी नीलाम करने का प्रावधान है. जानते हैं कानून के प्रावधान.

Last Updated : Dec 23, 2021, 7:36 AM IST

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