भोपाल ।पुलिस विभाग में अपनी मूल शाखा से दूसरी जगह पर आंतरिक प्रतिनियुक्ति अब सीधे नहीं हो सकेगी. पुलिस मुख्यालय ने प्रतिनियुक्ति के नियमों में बदलाव कर दिया है. अब सिपाही से लेकर टीआई स्तर तक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर अंतिम निर्णय पुलिस मुख्यालय का प्रशासन शाखा ही ले सकेगा. साथ ही कोई भी प्रतिनियुक्ति 5 साल से ज्यादा नहीं हो पाएगी. यानी 5 साल से प्रतिनियुक्ति पर गए पुलिस कर्मचारी-अधिकारियों को अपनी मूल शाखा में वापस आना होगा.
प्रतिनियुक्ति के नियमों में ये हुआ बदलाव
दरअसल पुलिस मुख्यालय द्वारा मार्च 2013 में बनाए गए नियमों के तहत पूर्व में एक शाखा से दूसरी शाखा में प्रतिनियुक्ति यूनिट के मुखिया की सहमति से सीधे करा दी जाती थी, लेकिन अब इसके लिए पुलिस कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी होगी. प्रतिनियुक्ति के लिए पुलिस कर्मचारियों को अपनी इकाई के अनुशंसा के साथ पुलिस मुख्यालय में आवेदन भेजना होगा. इसके बाद प्रशासन शाखा इन आवेदनों का परीक्षण करने के बाद प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी करेगा. पुलिसकर्मियों को लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, नारकोटिक्स, एससीआरबी, एचटीएफ, एटीएस,सीआईडी, साइबर सेल, आजाक में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है.