भोपाल।प्रदेश के सभी आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के अलावा राज्य के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक बताना होगा कि उन्होंने पिछले एक साल के भीतर राज्य और राज्य के बाहर कितने अचल संपत्ति की खरीद और बिक्री की है. इसके साथ अब उनके पास कुल कितनी संपत्ति है और उसकी कीमत कितनी है. अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा एक जनवरी की स्थिति में संबंधित वेबसाइट पर अपलोड करें. इसके साथ ही ऑनलाइन जमा की गई जानकारी का प्रिंट आउट सामान्य प्रशासन विभाग में भी जमा कराएं. आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की तरह कर्मचारियों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन मॉड्यूल में अपलोड किया जाएगा.
31 जनवरी डेडलाइन :आईएएस अधिकारियों के अलावा आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को भी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा गया है. अधिकारियों को स्वयं, पत्नी और बच्चों के नाम से खरीदी गई संपत्ति बतानी होगी. आईएएस, आईपीएस अधिकारियां के अलावा अन्य अधिकारी कर्मचारियों को अचल संपत्ति खरीदने के लिए विभाग प्रमुख को दी गई जानकारी, पूर्व में ली गई अनुमति के अलावा उपहार में परिजनों और रिश्तेदारों से मिली अचल संपत्ति की जानकारी देनी होगी.