जबलपुर। भोपाल गैस त्रासदी केस की मॉनिटरिंग कमेटी की अब तक की अनुशंसा पर विस्तृत परिपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश (Bhopal Gas Tragedy Case Update) हाई कोर्ट ने दिया है. हाई कोर्ट के जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस सुनीता यादव ने याचिका पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को निर्धारित की है. सर्वाेच्च न्यायालय ने साल 2012 में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन व अन्य की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल गैस पीड़ितों के उपचार व पुनार्वास संबंधी 20 निर्देश जारी किये थे.
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मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा का नहीं हुआ पालन
सुप्रीम कोर्ट ने 20 बिंदुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का आदेश दिया था. मॉनिटरिंग कमेटी हर तीसरे महीने अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के समक्ष पेश करती, ताकि रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट राज्य सरकार को आवश्यक दिशा-निर्देश दे सके. उक्त याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की. याचिका लंबित रहने के दौरान मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा का राज्य सरकार ने परिपालन नहीं किया था, जिसके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गयी थी. अवमानना में कहा गया कि सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देशों का परिपालन केन्द्र व राज्य सरकार नहीं कर रही हैं.