भोपाल। मध्यप्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नई आवास नीति जारी करते हुए इसमें कई बदलाव किए हैं. अब बिल्डरों को कॉलोनी डेवलप करने के लिए 27 के स्थान पर सिर्फ पांच परमिशन लेनी होगी. सरकार ने कॉलोनी के साथ ईडब्ल्यूएस को भी वैकल्पिक कर दिया है.
कमलनाथ सरकार ने जारी की नई आवास नीति, कॉलोनी डेवलप के लिए लेनी होंगी अब सिर्फ पांच परमिशन - Ministers Jayawardhan Singh
मध्यप्रदेश ने नई आवास नीति जारी करते हुए उसमें कई बदलाव किए हैं. अब कॉलोनी डेवलप के लिए सिर्फ पांच परमिशन ही लेनी होंगी.
कमलनाथ सरकार ने जारी की नई आवास नीति
अब बिल्डर निर्धारित शुल्क जमा कर सकेंगे. वहीं नजूल एनओसी के लिए बिल्डर को सिर्फ आवेदन करना होगा. 30 दिन के अंदर यदि परमिशन नहीं मिली, तो इसे विभाग की अनुमति मान लिया जाएगा. कमलनाथ सरकार ने नई आवास नीति पर अपनी मुहर लगा दी है.
सरकार में नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह के मुताबिक नई आवास नीति से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आएगा. नई पॉलिसी में क्या प्रावधान किए गए हैं.
Last Updated : Oct 15, 2019, 4:06 PM IST