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मध्यप्रदेश में महंगी हुई शराब, ठेकों की समय सीमा भी 2 महीने बढ़ी - Liquor stores deadline extended

मध्यप्रदेश सरकार ने शराब के दामों को 10 फीसदी बढ़ा दिया है. वहीं ठेकों की समय सीमा को भी दो माह तक बढ़ा दिया है. जिसके चलते अब ठेके 31 मई 2021 तक प्रभावी रहेंगे.

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मध्यप्रदेश में शराब के दामों में बढ़ोतरी

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Published : May 24, 2020, 9:24 PM IST

भोपाल।मध्य प्रदेश सरकार ने शराब कारोबारियों को दामों में बढ़ोतरी कर रियायत दी है. शराब के दामों में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. वहीं ठेकों की अवधि को भी 2 माह बढ़ा दिया गया है. अब 2020-21 के लिए हुए शराब के ठेके मार्च 2021 के स्थान पर 31 मई 2021 तक प्रभावी रहेंगे.

तमाम स्थानों पर चर्चा के बाद वाणिज्य कर विभाग ने प्रदेश की आबकारी नीति में संशोधन की अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के अनुसार सरकार की संशोधित आबकारी नीति में कारोबारियों के लिए रियायत दी गई है. देसी शराब पर 15 से बढ़ाकर 25 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जबकि अंग्रेजी शराब पर 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इसके बाद मध्यप्रदेश में अब शराब 10 प्रतिशत अधिक दाम पर मिलेगी. वहीं ठेकों की अवधि को भी 2 माह तक बढ़ा दिया गया है.

दरअसल राजस्व जुटाने के लिए प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानें खोलने की अनुमति जारी की थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते बिक्री में कमी की आशंकाओं को देखते हुए कारोबारी दुकान खोलने के लिए राजी नहीं थे. इसको लेकर सरकार और शराब कारोबारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी.

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