भोपाल।उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार उग्र प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कानून लाने जा रही है. इस एक्ट को लागू होने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा. इस ट्रिब्यूनल में आईजी और सचिव रैंक के रिटायर्ड अफसर सदस्य और अध्यक्ष रिटायर्ड जज होंगे. जल्द ही इस कानून को कैबिनेट में लाया जाएगा. सरकार की कोशिश शीतकालीन सत्र में इसे सदन से पास कराने की है. उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार पहले ही इस तरह का कानून ला चुकी है.
यह होंगे कानून में प्रावधान
प्रदर्शन या आंदोलन कई बार उग्र रूप धारण कर लेते हैं. ऐसे में सावर्जनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अब ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान निवारण एवं नुकसान की वसूली अधिनियम 2021 लाने जा रही है. इसमें सावर्जनित और निजी संपत्ति को होने वाली नुकसान की भरपाई प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले और आंदोलनकारियों से वसूला जाएगा.
इस कानून के तहत नुकसान होने पर फोटोग्राफ और वीडियो के आधार पर नुकसान की रिपोर्ट क्लेम कमिश्नर मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करेगा. इसके बाद यह रिपोर्ट एक्ट लागू कराने के लिए गठित होने वाली ट्रिब्यूनल को सौंपी जाएगी. ट्रिब्यूनल रिकवरी के आदेश जारी करेगा. इसमें ट्रिब्यूनल के आदेश को मजबूती देने के लिए प्रावधान किया जा रहा है कि आदेश को सिर्फ हाईकोर्ट तक ही चैलेंज किया जा सकेगा. वसूली देने में आनाकानी होने पर संबंधित लोगों की संपत्ति नीलामी की कार्रवाई की जा सकेगी.
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तीन माह में होगी नुकसान की भरपाई
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून लाया जा रहा है. इसमें एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा. इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट के अधिकार होंगे. इसमें रिटायर्ड डीजी, आईजी, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी होंगे. सरकारी संपत्ति के नुकसान की जानकारी कलेक्टर और निजी नुकसान की जानकारी प्रभावित व्यक्ति देगा.
यह भू राजस्व अधिकार में जिस तरह के अधिकार होते हैं, उसी तरह के अधिकार ट्रिब्यूनल को होंगे. प्रकरण का निराकरण 3 माह में कराकर नुकसान की भरपाई की जाएगी. इसकी अपील हाईकोर्ट तक ही की जा सकेगी. दंगाईयों को बख्शा नहीं जाएगा.