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लव जिहाद ने ली एक और निर्दोष युवती की जान, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है. जहां झांसी की एक युवती को भोपाल का एक लड़का करीब डेढ़ साल पहले बहला-फुसलाकर ले आया था. चूनाभट्टी स्थित अस्पताल में दो दिन पहले युवती की मौत हो गई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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प्रतीकात्मक फोटो

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Published : Nov 6, 2020, 3:11 AM IST

Updated : Nov 6, 2020, 12:44 PM IST

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया है. जहां झांसी की एक युवती को भोपाल का एक लड़का करीब डेढ़ साल पहले बहला-फुसलाकर ले आया था. यहां उसका नाम भी भारती से बदलकर तरन्नुम कर दिया गया. आरोपी के खिलाफ यूपी के झांसी में अपहरण समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज है. पुलिस कई बार आरोपी की तलाश में भोपाल भी आई थी, लेकिन वह नहीं मिला.

युवती की मौत

वहीं दो दिन पहले युवती को चूनाभट्टी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यहां उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर यूपी पुलिस को जानकारी दे दी है. चुनाभट्टी पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

साईं कृष्णा थोटे, एसपी साउथ

पीएम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बीमारी के चलते युवती की मौत हुई है. युवती झांसी की रहने वाली थी, और वह प्रेम विवाह करके भोपाल आई थी. प्रेम के लगभग डेढ़ साल बाद युवती की हालत इतनी कमजोर हो गई कि उसने इलाज के दौरान चुना भट्टी में दम तोड़ दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी उसके पति और उसका इस पूरे घटनाक्रम में साथ देने वाले युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि इन्हें रिमांड लिया जाएगा और इनसे सख्ती से पूछताछ की जाएगी.

घटना के बाद से हिंदू संगठनों में आक्रोश

घटना के बाद से राजधानी भोपाल के चुना भट्टी इलाके में मामले की भनक लगते ही हिंदू संगठनों में रोष है. इस दौरान हिंदू संगठन अलग-अलग तरह से मामले की निंदा करते नजर आ रहे हैं. और कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं. वहीं कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्रालय में बैठक के दौरान घोषणा कर दी है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाएगा. अब देखना यह होगा कि यह कानून कब तक बन कर सामने आता है.

ये भा जानिए-

मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ऐलान किया था. लेकिन इसी बीच राजधानी में ही एक लव जिहाद का मामला सामने आया था. उत्तर प्रदेश से एक नाबालिग को ताहिर खान नामक युवक भोपाल भगाकर लाया था. यहां आकर ताहिर खान ने नाबालिग का नाम भी बदल दिया था. और नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत भी हो गई. लिहाजा पुलिस ने आरोपी ताहिर खान और उसके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया.

नाबालिग का नाम बदलकर रखा तरन्नुम

जानकारी के मुताबिक नाबालिग अपने परिजनों के साथ 15 महीने पहले पैतृक निवास झांसी गई हुई थी. लेकिन वहां से अचानक लापता हो गई. जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने झांसी के नवाबाद थाना पुलिस में दर्ज कराई थी. जानकारी के मुताबिक ताहिर खान झांसी से नाबालिग को भगाकर लाया था. और उसे कोलार के गेहूंखेड़ा स्थित मकान में रखा था. हाल ही में अचानक नाबालिग की तबीयत बिगड़ी तो ताहिर खान ने उसे चूना भट्टी स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पर नाबालिग का नाम तरन्नुम बताया गया. और उम्र भी 19 साल लिखवाई गई. इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया. जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने अस्पताल पहुंच कर नाबालिग का शव बरामद किया और उसके परिजनों को इसकी जानकारी दी.

हिंदू संगठन ने की शिकायत

राजधानी भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गया और संगठन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए. हिंदू संगठन ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए ताहिर खान और उसके परिजनों पर आरोप लगाया, कि उन्होंने नाबालिग को बंधक बनाकर मारपीट की. जिसके चलते ही नाबालिग की मौत हुई. लिहाजा ताहिर खान और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए.

CM शिवराज सिंह का बयान

इस पूरे मामले के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद के खिलाफ प्रदेश में सख्त कानून बनाने का एलान किया. कानून व्यवस्था को लेकर मंत्रालय में हुई बैठक में शिवराज सिंह ने ये घोषणा की है. इसके अलावा बैठक में कई और जरूरी निर्देश दिए गए हैं. इससे पहले उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने का एलान कर चुके हैं.

कानून बनाना जरूरी-उमा भारती

मध्यप्रदेश में लव जिहाद को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा कि भारत में हिंदू एक ऐसा धर्म है, जो परिवर्तन किए बिना भी कुरान और बाइबिल पढ़ सकते हैं. इसलिए धर्म परिवर्तन एक साजिश है. इस पर सख्त कानून की जरूरत है.

Last Updated : Nov 6, 2020, 12:44 PM IST

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