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Published : May 4, 2020, 1:01 PM IST

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रेड जोन को छोड़कर 5 मई से प्रदेश भर में खुलेंगी शराब की दुकानें

मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रदेश के इंदौर, उज्जैन और भोपाल सहित अन्य रेड जोन को छोड़कर सभी जगह शराब और भांग की दुकानें खोली जाएगी.

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भोपाल

भोपाल। मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन छोड़कर सभी जगह 5 मई से शराब और भांग दुकान खुलने जा रही हैं. इन 3 जिलों के अलावा रेड जोन के अन्य जिलों में शहरी क्षेत्र में शराब और भांग दुकान बंद रहेंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में शराब और भांग दुकान चालू रहेंगी. ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर बाकी इलाकों में शराब और भांग दुकानें खोली जाएंगी.

जारी आदेश की प्रति

ग्रीन जोन में सभी जिलों में शराब दुकानें और भांग दुकान संचालित की जाएंगी. मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य कर विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार SOP और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए शराब और भांग दुकानों का संचालन होगा.

रेड जोन- भोपाल इंदौर और उज्जैन में आगामी आदेश तक शराब और भांग दुकानें बंद रहेंगी. इन जिलों के अलावा रेड जोन के दूसरे जिले जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास, ग्वालियर जिलों में शहरी क्षेत्र की दुकान छोड़कर अन्य क्षेत्र की शराब और भांग दुकानें संचालित की जाएंगी.

ऑरेंज जोन - खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर सभी जगह शराब और भांग दुकानें संचालित की जाएंगी.

ग्रीन जोन- सभी जिलों में शराब दुकानें और भांग दुकान संचालित की जाएंगी. इन दुकानों का संचालन गृह मंत्रालय के निर्देश अनुसार SOP और दो गज की दूरी का पालन करते हुए किया जाएगा.

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